UP News: कोरोना नियम व चुनाव आचार संहिता पर गोरखपुर डीएम सख्त, कहा- कोई कोताही नहीं बरतेंगे, जानें सभी नियम
गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने रविवार को सभी पार्टी के नेताओं और मीडियाकर्मियों के साथ बैठक कर निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की.

UP News: गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कहा कि आदर्श आचार संहिता के साथ लागू हुई धारा 144 और कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है. उन्होंने कहा कि कोई भी इसके उल्लंघन का दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक किसी भी तरह का जमावड़ा, जनसभा, रोड शो, नुक्कड़ चौपाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.
इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म, जाति, सम्प्रदाय विशेष, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचें. अवैध गतिविधियों और अराजक तत्वों पर पूरी तरह से नजर रहेगी. निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है. आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी. पांच से अधिक लोगों के किसी भी स्थान पर खड़े होने पर भी प्रतिबंध रहेगा.
एक वाहन में भी पांच से अधिक लोगों का चलना प्रतिबंधित होगा. चुनाव प्रचार और सामान्य लोग भी एक वाहन में पांच से अधिक की संख्या में सफर नहीं कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय पर झंडे आदि लगाने के लिए अनुमति लेनी होगी. 15 जनवरी तक वाहन पर भी राजनीतिक पार्टियों के झंडे, पोस्टर, बैनर लगाने पर प्रतिबंध रहेगा. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. किसी भी तरह की शिकायत एनजीआरएस पोर्टल पर दर्ज की जा सकती है. सामान्य व्यापारी और आम आदमी के कैश आदि ले जाने पर रोक नहीं होगी. इसकी कोई लिमिट का भी अभी निर्देश नहीं मिला है. इसकी जानकारी और पूछताछ की जा सकती है.
इसके साथ ही कैश के बारे में इनकम टैक्स के अधिकारियों के माध्यम से जानकारी भी ली जा सकती है. रुपए कहां और किस इस्तेमाल के लिए ले जाया जा रहा है, इसका ब्योरा देना होगा. यहां पर छठें चरण में तीन मार्च को चुनाव होने हैं. इसके पहले कोविड पॉजिटिव होने पर मतदान को लेकर किसी भी तरह के भ्रम की में न रहें. वैज्ञानिकों के अनुसार ये माइल्ड वेव हैं. सावधानियों बरतें और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें. 3 मार्च तक एक्टिव केस के आधार पर अन्य बातों का निर्णय लिया जाएगा. थर्मल स्कैनर और मास्क आदि का प्रयोग करें. डोर-टू-डोर कैम्पेन में पांच से अधिक राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं जा सकेंगे. सार्वजनिक जगहों पर भी सामान्य लोगों के खड़े होने पर ये नियम लागू होंगे.
गोरखपुर के जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदाताओं के कोविड-19 के प्रोटोकाल को लेकर सावधानी बरती जा रही है. इस बार बूथों की संख्या को बढ़ाया गया है. मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास करेंगे. वीडियो टीमें और उड़न दस्ते निगरानी के लिए तैनात हैं. कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं की संख्या एक बूथ पर पहले 1500 की गई थी. वर्तमान में 1200 की गई हैं. उन्होंने कहा कि इसलिए 4,126 बूथ हैं. बूथों पर फ्रंट लाइन वर्कर टीके के साथ मतदाताओं को भी दूसरी डोज लेने के लिए प्रेरित किया गया है. सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस और अन्य माध्यमों को दुरुस्त किया गया है. संवेनदनशील और अति संवेदनशील बूथों की मॉनिटरिंग कर कार्रवाई शासन के निर्देशों के क्रम में सुनिश्चित की जाएगी. गैंगेस्टर, गुंडा और जिला बदर की कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाएगा.
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