उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री का बढ़ा समय, सरकार ने कहा- रात 10 बजे तक दुकानों को रहेगी छूट
उत्तर प्रदेश में अब शराब की दुकानें रात्रि 10 बजे तक खुली रहेंगीसूबे की सरकार का आदेश कंटेनमेंट जोन छोड़कर लागू रहेगा
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों अब रात दस बजे तक खुली रहेंगी. आबकारी विभाग ने इस सिलसिले में निर्देश जारी किया है. मंगलवार को सरकार ने बताया कि पहले सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक दुकानें खुल रहती थीं. अब, पहले की तरह सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक प्रदेश भर में शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत होगी.
आबकारी विभाग ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को आदेश से सूचित करा दिया है. ये आदेश कंटेनमेंट जोन को छोड़कर लागू रहेगा. जारी आदेश में कहा गया, "शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे खोलने की अनुमति दी जाती है."
Liquor stores in Uttar Pradesh now allowed to operate till 10 pm. pic.twitter.com/ZAdeolqoYX
— ANI UP (@ANINewsUP) October 27, 2020
सरकार का ये कदम एक ऐसे समय में सामने आया है जब प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 26 हजार 652 पहुंच गई है. जानकारों का कहना है कि त्योहारी मौसम को देखते हुए सरकार राजस्व उगाही करना चाहती है क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण से प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर काफी बोझ पड़ा है. कोरोना वायरस महामारी से निबटने के लिए मार्च में लॉकडाउन लागू किया गया था.
लॉकडाउन में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानों को खोलने की इजाजत थी. उसके बाद 4 मई से यूपी सरकार ने प्रदेश में शराब बिक्री की इजाजत दी. आदेश के तहत प्रदेश भर की शराब दुकानों को सप्ताहांत के दौरान 9 बजे रात तक ही खोलने की छूट थी. इससे पहले, गृह मंत्रालय ने कहा था कि 30 सितबंर को जारी गाइडलाइन्स 30 नवबंर तक प्रभावी रहेगी. इसलिए, अक्टूबर में सेवाओं को शुरू करने की मिली इजाजत नवंबर के अंत तक बरकरार रहेगी.
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