लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों अब रात दस बजे तक खुली रहेंगी. आबकारी विभाग ने इस सिलसिले में निर्देश जारी किया है. मंगलवार को सरकार ने बताया कि पहले सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक दुकानें खुल रहती थीं. अब, पहले की तरह सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक प्रदेश भर में शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत होगी.


आबकारी विभाग ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को आदेश से सूचित करा दिया है. ये आदेश कंटेनमेंट जोन को छोड़कर लागू रहेगा. जारी आदेश में कहा गया, "शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे खोलने की अनुमति दी जाती है."





सरकार का ये कदम एक ऐसे समय में सामने आया है जब प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 26 हजार 652 पहुंच गई है. जानकारों का कहना है कि त्योहारी मौसम को देखते हुए सरकार राजस्व उगाही करना चाहती है क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण से प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर काफी बोझ पड़ा है. कोरोना वायरस महामारी से निबटने के लिए मार्च में लॉकडाउन लागू किया गया था.


लॉकडाउन में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानों को खोलने की इजाजत थी. उसके बाद 4 मई से यूपी सरकार ने प्रदेश में शराब बिक्री की इजाजत दी. आदेश के तहत प्रदेश भर की शराब दुकानों को सप्ताहांत के दौरान 9 बजे रात तक ही खोलने की छूट थी. इससे पहले, गृह मंत्रालय ने कहा था कि 30 सितबंर को जारी गाइडलाइन्स 30 नवबंर तक प्रभावी रहेगी. इसलिए, अक्टूबर में सेवाओं को शुरू करने की मिली इजाजत नवंबर के अंत तक बरकरार रहेगी.


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