UP: सरकार ने एनसीआर और अन्य शहरों में दिवाली पर पटाखों की बिक्री और उपयोग पर लगाया प्रतिबंध, गाइडलाइन्स जारी
यूपी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और अन्य शहरों में दिवाली और अन्य आगामी त्योहारों पर पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसको लेकर गाइडलाइन्स भी जारी किए हैं.
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यूपी सरकार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और राज्य के अन्य शहरों में दिवाली और अन्य आगामी त्योहारों पर पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया. सरकार ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में एयर क्वालिटी 'बेहद ख़राब' स्थिति में हैं, वहां पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे और यहां बिक्री पर भी बैन लगाया जाएगा.
राज्य के गृह विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि 'मॉडरेट' एयर क्वालिटी वाले शहरों के लिए भी पटाखों को बैन किया जाएगा. हालांकि, ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इसके लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है. विभाग ने कहा है कि केवल 2 घंटे तक ही पटाखे फोड़े जाएंगे.
वहीं, क्रिसमस और नए साल के दौरान ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल रात 11:55 बजे से 12:30 बजे के बीच किया जा सकता है, जहां एयर क्वालिटी 'मॉडरेट' या कम होती है. विभाग ने जानकारी दी है कि पटाखों के उपयोग के लिए क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी और यदि अनुमति दी जाती है तो एयर क्वालिटी के आधार पर इसे सीमित अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी.
इन जिलों में फोड़े जा सकेंगे ग्रीन पटाखे
बता दें कि इस साल जनवरी से सितंबर तक लखनऊ, कानपुर, आगरा, सोनभद्र, गजरौला, गाजियाबाद, हापुड़, वाराणसी, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी, खुर्जा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, रायबरेली, मथुरा, सहारनपुर, गोरखपुर, उन्नाव, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़ और अयोध्या में हवा की गुणवत्ता मॉडरेट मिली थी. इन शहरों में केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे.
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