(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
ABP C-Voter Survey: यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच का फैसला सही या गलत? जानें- क्या बोली जनता?
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच कराने का फैसला किया है. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सभी जिलों के कमिश्नर और जिलाधिकारियों को जांच के निर्देश दिये हैं.
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच कराने का फैसला किया है. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सभी जिलों के कमिश्नर और जिलाधिकारियों को जांच के निर्देश दिये हैं. जांच में यह पता लगाया जाना है कि नियमों को ताक पर रखकर किन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति के तौर पर दर्ज किया गया है. इस पूरी जांच को 8 अक्टूबर तक पूरा किया जाना है.
यूपी सरकार का यह फैसला सही या गलत
यूपी सरकार के इस फैसले पर सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए एक सर्वे किया था. इस सर्वे में पूछा गया था कि क्या यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच का फैसला सही या ग़लत? इस सर्वे के नतीजे आ गए हैं. नतीजों को बताने से पहले हम आपको बता दें कि सर्वे के नतीजे 4361 लोगों से हुई बातचीत पर आधारित हैं और लोगों ने इस प्रश्न पर स्वतंत्र रूप से अपनी राय रखी थी. इसके लिए एबीपी न्यूज किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं. अब आते हैं सर्वे के नतीजों पर... तो योगी सरकार के इस फैसले को सर्वे में शामिल हुए 69% लोगों ने सही माना है जबकि 31% लोगों ने इस फैसले को गलत बताया है.
33 साल पुराने फैसले को सरकार ने किया रद्द
योगी सरकार ने अपने इस फैसले के जरिए 33 साल पहले 1989 में आए राजस्व विभाग के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि राजस्व अभिलेखों में वक्फ की संपत्तियां ज्यादातर ऊसर, बंजर के रूप में दर्ज हैं. आदेश में कहा गया था कि बंजर, भीटा, ऊसर आदि भूमि का इस्तेमाल अगर वक्फ के रूप में किया जा रहा है तो उसे वक्फ संपत्ति के रूप में ही दर्ज कर दिया जाए.
योगी सरकार ने अब इस आदेश पर आपत्ति जताई है. सरकार का कहना है कि इस आदेश को आधार बनाकर उन बंजर, ऊसर जमीनों को भी वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज कर दिया गया जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज थीं. सरकार अब इन्हीं संपत्तियों की जांच कराना चाहती है. बता दें कि जिस समय यह आदेश दिया गया था तब देश में कांग्रेस की सरकार की.
क्या होता है वक्फ
कोई भी चल या अचल संपत्ति जिसे इस्लाम को मानने वाला धार्मिक कार्यों के लिए दान कर देता है, वक्फ कहलाती है. इस संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता इसे खुदा की संपत्ति माना जाता है, लेकिन उसे संचालित या उसकी देखरेख के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं.
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