Property Transfer Stamp Duty in UP: यूपी में अब रिश्तेदारों के नाम संपत्ति ट्रांसफर करने पर भारी-भरकरम स्टांप ड्यूटी नहीं चुकानी होगी. दरअसल  योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government)  प्रदेशवासियों को लगातार राहत दे रही है. फिलहाल राज्य सरकार ने स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty) पर छूट की घोषणा की है. इसके मुताबिक अब अगर रिश्तेदारों के नाम संपत्ति ट्रांसफर की जाती है तो इसके लिए बेहद कम स्टांप ड्यूटी  चुकानी होगी. हालांकि ये छूट शुरू में केवल 6 महीने के लिए दी गई है.गौरतलब है कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल (Anandiben Patel) ने नोटिफिकेशन जारी किया था. 


कितनी देना होगी स्टांप ड्यूटी


बता दें यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल की प्रमुख सचिव वीना कुमारी ने इसे लेकर शासनादेश जारी किया था. इसके मुताबिक प्रदेशावासी अपने रक्त संबंधी के नाम संपत्ति ट्रांसफर कर सकते हैं. ऐसा करने पर महज 5 हजार रुपये का स्टांप शुल्क का भुगतान करना होगा. इसी के साथ अगले 6 महीने तक के लिए लोग इस छूट का लाभ उठा सकते हैं.


प्रदेश के लाखों लोगों को मिली राहत


वहीं रजिस्ट्रेशन विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक योगी सरकार के इस कदम से प्रदेश के लाखों लोगों को काफी फायदा होगा. दरअसल अब तक लोग अपने रक्त संबंधियों को संपत्ति ट्रांसफर करने के लिए 6 फीसदी स्टांप शुल्क चुकाते आए थे. यानी अगर किसी के पास एक करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसे सगे संबंधियो को ट्रांसफर करने पर 6 लाख रुपये बतौर संटांप ड्यूटी का भुगतान करना पड़ रहा था. ऐसे में कई लोग चाहकर भी अपनी संपत्ति रिश्तेदार के नाम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे. लेकिन राज्य सरकार द्वारा स्टांप ड्यूटी पर दी गई छूट से कई लोगों को राहत मिली है.


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