लखनऊ, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में पाबंदियों और छूट के नये दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। कोरोना महामारी के इस संकट काल में तीसरे चरण का लॉकडाउन 17 मई को खत्म हो गया था। केंद्र सरकार ने इसे आगे बढ़ाते हुये 31 मई तक कर दिया गया है। यूपी की योगी सरकार ने चौथे चरण में जनता को सहूलियतें देने का फैसला किया है। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने देर रात राज्य की गाइडलाइन भी जारी कर दी। इस दौर के लॉकडाउन में बाजार ,वाहन और बसों की आवाजाही तमाम शर्तों के साथ शुरू की गई है। आइये एक नजर डालते हैं कि जनता के लिये सरकार ने कहां और किस तरह की छूट देने का एलान किया


यहां मिली छूट...


-रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें और फैक्टरियां खुलेंगी।


-ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगर पालिक क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।


-रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की इजाजत, मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।


-पटरी व्यवसायी को काम करने की अनुमति लेनी होगी।


-चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो लोगों को बैठकर चलने की अनुमति होगी।

-बाइक पर व्यक्ति अकेला चलेगा, पीछे बैठने की अनुमित नहीं। लेकिन महिला को पीछे बैठने की अनुमति है।

-ऑटो में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति ही चल सकेंगे।

-प्रदेश भर में निजी वाहनों को दी गई चलने की अनुमति।


-बरात में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे।

-नोएडा/गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।

-प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को खोलने की अनुमति।


जारी रहेंगी ये पाबंदियां


-लोगों को घर से बाहर मास्क लगाकर निकलना होगा।


-सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे।


-सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।


-राज्यों की सहमति के साथ अंतर्राज्यीय बसों के संचालन को फिलहाल अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए बाद में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।


-दूसरे राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहनों को प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।


शाम सात से सुबह सात बजे तक घर से निकलने पर प्रतिबंध


शाम सात से सुबह सात बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध होगा। केवल आवश्यक गतिविधियों को छूट रहेगी। इस संबंध में स्थानीय प्राधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करेंगे।