E-Pension Portal: रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, यूपी सरकार ने लॉन्च किया ई-पेंशन पोर्टल ,जानें डिटेल
E-Pension Portal: यूपी सरकार ने प्रदेश के पेंशनर्स के लिए एक राहतभरा कदम उठाया है. बता दें कि लेबर डे के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने ई-पेंशन पोर्टल लॉन्च किया है.
E-Pension Portal: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने हर विभाग को ज्यादा से ज्यादा तकनीक आधारित बनाने में लगी है. साथ ही डिजिटल इंडिया को लेकर भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. वहीं हाल ही में यूपी सरकार ने प्रदेश के पेंशनर्स के लिए एक राहतभरा कदम उठाया है.
मजदूर दिवस के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने ई-पेंशन पोर्टल लॉन्च किया है. अब सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अपने भुगतान और पेंशन प्रक्रिया के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे बल्कि पोर्टल के जरिए ये प्रक्रिया महज तीन दिनों के अंदर पूरी हो सकेगी.
क्या है ई-पेंशन पोर्टल ?
उत्तर प्रदेश शासन के तहत नौकरी पूरी करके रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए ई-पेंशन पोर्टल लॉन्च किया गया है. करीब साढ़े 11 लाख सरकारी कर्मचारियों को इस पोर्टल का सीधा लाभ मिलेगा. पोर्टल पर ही रिटायरमेंट के बाद की सभी कागजी प्रक्रिया पूरी की जा सकेंगी और इसमें वक्त भी बेहद कम लगेगा. अब बस रिटायर होने वाले कर्मचारी को अपने रिटायरमेंट के दिन से छह महीने पहले अपना ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा और रिटायरमेंट के महज तीन दिनों के भीतर कर्मचारी का पूरी भुगतान उसके खाते में पहुंच जाएगा.
ऐसे काम करेगा पोर्टल
रिटायर होने वाले कर्मचारी को रिटायरमेंट डेट से 6 महीने पहले ई पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लाई करना होगा. इसके बाद पूरी जिम्मेदारी विभागीय अफसरों की होगी. संबंधित अफसर को पेंशनर की एप्लीकेशन को अगले एक महीने के अंदर वेरिफाई करना होगा और पेंशन पेमेंट ऑर्डर रिलीज करना होगा. इस बीच अगर किसी तरह की परेशानी आती है तो इसे लेकर लाभार्थी को एसएमएस के जरिए सूचित किया जाएगा. रिटायरमेंट की तारीख के तीन दिनों के अंदर ही पेंशनर के बैंक खाते ग्रेज्युएटी और दूसरे फंड पहुंच जाएंगे.
कैसे कर सकते हैं आवेदन ?
पेंशनधारक को आवेदन के लिए सरकार के पोर्टल epension.up.nic.in पर जाना होगा. कर्मचारी को अपने लागिन आईडी के जरिए ही आवेदन करना होता है. आईडी बन जाने के एक महीने के अंदर यूनीक एम्प्लाई कोड और रजिस्टर मोबाइल नंबर से ऑनलाइन फार्म भरना होगा. साथ ही यहां अपनी सर्विस से जुड़े तमाम दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे. एक बार आवेदन पूरा होने के बाद आगे की प्रक्रिया विभागीय पेंशन ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी.