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योगी सरकार के इस फैसले के बाद निजी मेडिकल कॉलेज नहीं ले सकेंगे मनमानी फीस
निजी मेडिकल कॉलेज के मनमाने शुल्क लेने की शिकायतों के बाद यूपी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कॉलेजों पर लगाम कसने के लिये हॉस्टल फीस और अन्य शुल्क की एक सीमा तय कर दी है।
लखनऊ, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेज पर लगाम कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इस फैसले के बाद निजी मेडिकल कॉलेज मनमाना शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कॉलेजों को निर्देश जारी किये हैं। एबीपी गंगा से बात करते हुये चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि कोई भी कॉलेज डेढ़ लाख से अधिक हॉस्टल फीस नहीं ले सकेंगे। साथ ही तीन लाख से अधिक सेक्योरिटी लेने की मनाही होगी। उन्होंने कहा कि कॉलेज पूर कोर्स का शुल्क एक साथ नहीं ले सकेंगे।
गौरतलब है कि शासन के अनुसार निजी क्षेत्र के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में सिक्योरिटी व हॉस्टल शुल्क के नाम पर छात्रों से मनमाना शुल्क वसूला जा रहा था। साथ ही पूरे एमबीबीएस या बीडीएस कोर्स का शुल्क हर साल लेने की जगह एक साथ लेने की शिकायतें सरकार को मिली थी।
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