प्रयागराज, मोहम्मद मोईन। अयोध्या में साल 2005 में हुए आतंकी हमले के मामले में योगी सरकार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देगी। यूपी सरकार ने अपनी अपील में दोषी करार दिए गए चार आतंकियों की उम्रकैद की सजा को फांसी में तब्दील किए जाने की मांग की है। साथ ही सरकार ने सबूतों के अभाव में बरी हुए मोहम्मद अजीज नाम के एक आरोपी के खिलाफ भी कार्रवाई किये जाने की मांग की है।


बतादें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 18 जून को आए फैसले के दिन ही ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही थी। स्पेशल कोर्ट ने प्रयागराज की नैनी सेन्ट्रल जेल में फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार देकर उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी, जबकि मोहम्मद अजीज़ नाम के आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।


गौरतलब है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा कराए गए इस हमले में पांच आतंकवादी और एक टूरिस्ट गाइड समेत सात लोग मारे गए थे। इस हमले में सीआरपीएफ व पीएसी के सात जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। हमले की जांच कर रही टीम ने इस मामले में बाद में पांच आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनमे दिल्ली के साकेत नगर में क्लीनिक चलाने वाला सहारनपुर का डॉक्टर इरफान मास्टर माइंड है, जबकि बाकी चार लोग जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के मेंडर इलाके के रहने वाले हैं। लश्कर-ए-तैयबा ने यह हमला विवादित ढांचे को गिराकर देश का माहौल खराब करने और बाबरी मस्जिद की घटना का बदला लेने की नीयत से कराया था।