लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है. पंचायत चुनाव में 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण का रोटेशन होगा. हाईकोर्ट ने 2015 को आरक्षण का बेस ईयर मानकर काम पूरा करने का आदेश दिया है. इसके बाद अदालत ने पंचायत चुनाव को 25 मई तक पूरा करने के आदेश दिए हैं. इससे पहले हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 15 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए थे.


राज्य सरकार और चुनाव आयोग को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने यह आदेश दिया है. इससे पहले राज्य सरकार ने अदालत में स्वयं कहा कि वह 2015 को आधार वर्ष मानकर त्रिस्तरीय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए स्वयं तत्पर है.


बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंचायत चुनाव की सीटों के आरक्षण की सूची जारी करने पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने पर 15 मार्च तक की रोक लगाई थी. अजय कुमार नाम के सामाजिक कार्यकर्ता की अर्जी पर कोर्ट रोक लगाते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा था.


शासनादेश को दी गई थी चुनौती


अजय कुमार की पीआईएल में आरक्षण की नियमावली को चुनौती दी गई थी. पीआईएल में फरवरी महीने में जारी किए गए शासनादेश को चुनौती दी गई. सीटों का आरक्षण साल 2015 में हुए पिछले चुनाव के आधार पर किए जाने की मांग की गई थी. इतना ही नहीं पीआईएल में 1995 से आगे के चुनावों को आधार बनाए जाने को गलत बताया गया था.


ये भी पढ़ें-



यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी मायावती की पार्टी BSP, कहा- गठबंधन से दूसरों को फायदा होता है


Viral Video: टोल प्लाजा पर मैनेजर ने जिला जज को ऐसे सिखाया कानून का पाठ, वीडियो हो गया वायरल