UP panchayat chunav: यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से लगे हुए हैं. पंचायत चुनाव ग्रामीण स्तर पर होते हैं इसलिए दलगत राजनीति से हटकर भी लोग चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किस पद के लिए उम्मीदवार कितना खर्च कर सकता है, इसकी सीमा निर्धारित कर दी गई है. साल 2015 में इस खर्च सीमा में कुछ बदलाव किया गया था और उसे ही इस बार भी लागू किया गया है.


इसके मुताबिक ग्राम पंचायत सदस्य दस हजार रुपए खर्च कर सकता है. ग्राम प्रधान और बीडीसी 75 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं. जबकि जिला पंचायत सदस्य एक लाख रुपये अपने चुनाव में खर्च कर सकता है. वहीं, ब्लाक प्रमुख दो लाख रुपये खर्च कर सकता है. जबकि, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में चार लाख रुपये तक खर्च कर सकता है.


सहकारी समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लड़ेंगे


यूपी में पंचायत चुनाव नजदीक हैं. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने भी एक बड़ा आदेश जारी किया है. निर्वाचन आयोग के मुताबिक सहकारी समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लड़ेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है.


यह भी पढ़ें-


Kumbh Mela 2021 Guidelines: हरिद्वार कुंभ में आने के लिए लानी होगी 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट


यूपी: राज्यपाल से मंजूरी के बाद कानून बना धर्मांतरण अध्यादेश, जारी हुआ नोटिफिकेशन