Citizenship Amendment Act: देश में लागू हुए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को लेकर उत्तर प्रदेश हज समिति का बयान भी सामने आया है. यूपी हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने सीएए को लेकर कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नागरिकता देने वाला कानून है किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है. यह कानून किसी को अपना बनाने का कानून है. पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिनका अपमान किया गया उन्हें सम्मान देने का कानून है.
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने कहा विपक्ष को सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीत करनी है और हमें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास से देश को आगे ले जाना है विकसित करना है. वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर कार्य करते हुए देश की संस्कृति की रक्षा की है. इसके लिए मैं पीए मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो कहा था वह कर के दिखाया है यही पीएम मोदी की गारंटी है.
वहीं सीएए को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता (संशोधन) अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है. इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है. मनुष्यता को आह्लादित करने वाले इस मानवीय निर्णय हेतु पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का धन्यवाद. इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त करने जा रहे सभी भाइयों-बहनों का हार्दिक अभिनंदन.
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है, जिसके जरिए गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोग नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे. सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के चलते 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लेने वालों को नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है.