Budaun Jama Masjid Case: बदायूं (Budaun) जामा मस्जिद (Jama Masjid) प्रकरण में आज 15 सितंबर को प्रतिवादी पक्ष को उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखना था. सम्मन नाकाफी होने की वजह से मुस्लिम पक्ष में से केवल एक पक्षकार उपस्थित हुए. जिन्होंने कोर्ट से दायर वाद के कागजात मांगे. वहीं हिंदू पक्ष से कोर्ट ने सम्मन तामील कराने के लिये राष्ट्रीय समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित कराने के आदेश किये. वादी पक्ष ने 6 पक्षकार बनाये हैं, जिन्हें नोटिस जारी हुए थे. यह पक्षकार थे इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद सदर, उत्तर प्रदेश सुन्नीबफ बोर्ड, यूनियन ऑफ इंडिया , उत्तर प्रदेश सरकार, डीएम बदायूं, पुरातत्व विभाग.


इंतजामिया कमेटी के वकील असरार अहमद ने ये जानकारी दी


इंतजामिया कमेटी के वकील असरार अहमद का कहना है कि आज 15 सितंबर गुरुवार को मामले में तारीख थी. उन्होंने कहा कि हमने प्रतिवादी पक्ष की ओर से वाद और डॉक्यूमेंट की कॉपी मांगी. नोटिस की तामील जब तक सभी प्रतिवादियों पर नहीं हो जाती है तब तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकती. आज सिविल कोर्ट में वकीलों की स्ट्राइक भी है लेकिन जब तक वाद-पत्र की कॉपी हमें नहीं मिल जाती तब तक हम कैसे ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे. साथ ही जब तक सभी नोटिस तामील नहीं होंगे तब तक वह अपना पक्ष कैसे रखेंगे. उन्होंने बताया कि 6 प्रतिभागियों में हम अकेले ऐपियर हुए हैं. बाकी सभी के नोटिस अभी तामील होनी है. उन्होंने कहा कि हम इंतजामिया कमेटी के सदर की तरफ से एपियर हुए हैं.


अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी


इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विवेक रेंडर का कहना है कि आज की डेट में किसी भी डिपेंडेंट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन मूल बाद में दाखिल नहीं हुआ. प्रतिवादी पक्ष से जो वकालतनामा दाखिल हुआ है वह किसी अब्दुल गनी और अब्दुल लतीफ का दाखिल किया था. मिसलेनियस केस में इन दोनों नामों में से कोई भी पक्षकार इस मुकदमे में पक्षकार नहीं है बाकी मामले में सभी प्रतिवादियों को नोटिस भेज दिये गये हैं. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 4 अक्टूबर तय की है.


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