UP Jail Meeting Rules: 16 महीने बाद फिर शुरू हुआ यूपी की जेलों में मुलाकात का सिलसिला, जानें- क्या हैं नियम?
कैदियों से मिलने के लिए 72 घंटे के अंदर की RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है. किसी कैदी से हफ्ते में सिर्फ 1 बार 2 लोग मिल सकते हैं.
UP Jail Story: करीब 16 महीने के लंबे वक्त के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जेलों में मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ. कोरोना की पहली लहर के दौरान मार्च 2020 में प्रदेश की जेलों में कैदियों से मुलाकात पर रोक लगाई गई थी. जो अब जाकर हटी है. हालांकि कैदियों से मिलने के लिए 72 घंटे के अंदर की RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है. इसके अलावा भी कुछ बंदिशें लगाई गई हैं.
कोविड की पहली लहर के दौरान जेल में कैदियों से मुलाकात का सिलसिला बंद किया गया था. केस कम होने के बाद इसमे ढील देने पर मंथन चल ही रहा था की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी. कुल मिलाकर लगभग 16 महीने तक मिलाई बंद रही. इस दौरान कैदियों की उनके परिजनों से हफ्ते में 1 बार 5 मिनट के लिए फोन पर वार्ता करायी जाती रही. आज कैदियों से मिलने पहुंचे उनके परिजन काफी खुश नजर आए.
अभी मुलाकात को लेकर कुछ सख्ती रखी गयी है
हालांकि अभी मुलाकात को लेकर कुछ सख्ती रखी गयी है. जैसे मुलाकाती के पास 72 घंटे के अंदर की RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है. इसके अलावा किसी कैदी से हफ्ते में सिर्फ 1 बार 2 लोग मिल सकते हैं. जबकि पहले हफ्ते में 2 बार 3-3 यानी कुल 6 लोग तक मिल सकते थे.
कोरोना वायरस के 17 नए मामले सामने आए
उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 17 नए मामले सामने आए, 36 लोग कोरोना से ठीक हुए और 1 की मौत हुई है. सक्रिय मामलों की संख्या 419 है. अब तक कुल 16,85,761 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं. यूपी में अब तक कोरोना वैक्सीन की कुल 5,74,49,073 डोज़ लगाई जा चुकी हैं.
मुरादाबाद जेल के जेलर ने बताया, ''पहले विचाराधीन बंदियों को हफ़्ते में 3 बार मिलने की अनुमति थी, अब हफ़्ते में एक बार मिलने की अनुमति होगी. मिलने वालों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी.''
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