UP News: 14 साल पुराने मामले में सांसद कमलेश पासवान दोषी करार, हुई डेढ़ साल की सजा
Uttar Pradesh News: बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान को जनवरी 2008 के एक मामले में सजा सुनाई गई. कमलेश पासवान के वकील पीके दुबे ने बताया कि सजा के खिलाफ सक्षम कोर्ट में अपील दाखिल की जाएगी.
Bansgaon News: बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान को जनवरी 2008 के एक मामले में सजा सुनाई गई. एमपी-एमएलए कोर्ट नंबर 2 एसीजेएम 2nd प्रभात त्रिपाठी की कोर्ट ने उन्हें डेढ़ साल की सजा सुनाई है. सजा के खिलाफ कमलेश पासवान सक्षम कोर्ट में अपील दायर करेंगे. उन्हें निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया है.
जानें क्या आरोप था?
बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान पर 16 जनवरी 2008 में बसपा की सरकार के दौरान शिवपाल और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में चक्का जाम करने का आरोप है. साल 2008 से चल रहे इस मुकदमे में आज शनिवार को फैसला आना था. शनिवार शाम 4:00 बजे कमलेश पासवान एसीजेएम कोर्ट में तारीख पर पेश हुए. कमलेश पासवान के वकील पीके दुबे ने बताया कि सजा के खिलाफ सक्षम कोर्ट में अपील दाखिल की जाएगी. हालांकि 3 साल से कम की सजा होने पर सांसद और विधायकों को नियमानुसार जेल भेजने का प्रावधान नहीं है.
बता दें कि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी को 11 साल पुराने मामले में एक साल की सजा हुई थी. 4 अक्टूबर 2011 को बिठूर थाने में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें उनपर वाणिज्य कर टीम के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था. इस मामले में सपा विधायक की सजा का एलान MP/MLA कोर्ट की तरफ से दिया गया था. हालांकि उनकी विधायकी पर कोई खतरा नहीं बना. क्योंकि दो साल या इससे ज्यादा की सजा में ही विधायकी पर खतरा रहता है.
कानपुर की आर्यनगर विधानसभा से सपा विधायक अमिताभ बाजपेई कानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे. उनके खिलाफ 4 अक्टूबर 2011 को बिठूर थाने में FIR दर्ज हुई थी. विधायक अमिताभ बाजपेई सहित 40-50 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था. उन पर वाणिज्य कर टीम के साथ मारपीट करने और सरकारी कागजात फाड़ने का आरोप लगा था.
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