UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana: दुर्घटना होने पर किसान को पांच लाख रुपये देगी यूपी सरकार, जानें- कैसे उठा सकते हैं फायदा?
Krishak Durghatna Kalyan Yojana: 'यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना.' के जरिए सरकार किसानों को किसी भी दुर्घटना के बाद उन्हें मुआवजा देगी. ये मुआवजा राशि पांच लाख रुपये तक की हो सकती है.
UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं. ऐसी ही योजनाओं में से एक है 'यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना.' इस योजना के जरिए सरकार किसानों को किसी भी दुर्घटना के बाद उन्हें मुआवजा देगी. ये मुआवजा राशि पांच लाख रुपये तक की हो सकती है. इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को 45 दिनों के भीतर आवेदन देना होगा. सत्यापन के बाद सरकार के द्वारा उन्हें लाभ दिया जाएगा.
किसानों को कैसे और कितनी मिलेगी मुआवजा राशि?
● दोनों हाथ-पैर खोने पर पांच लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा.
● एक पैर खोने पर भी पांच लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा.
● किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने पर – 5 लाख रूपए तक का मुआवज़ा राशि मिलेगी
● यदि विकलांगता 25% से अधिक हो लेकिन 50% से कम हो, ऐसी स्थिति में 1 से 2 लाख के बीच सहायता दी जाएगी
● इसके अलावा दुर्घटना में आंखे खो देने की स्थिति में 5 लाख रूपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.
किसानों को कैसे और कितनी मिलेगी मुआवजा राशि?
● दोनों हाथ-पैर खोने पर पांच लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा.
● एक पैर खोने पर भी पांच लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा.
●किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने पर – 5 लाख रूपए तक का मुआवज़ा राशि मिलेगी
●यदि विकलांगता 25% से अधिक हो लेकिन 50% से कम हो, ऐसी स्थिति में 1 से 2 लाख के बीच सहायता दी जाएगी
●इसके अलावा दुर्घटना में आंखे खो देने की स्थिति में 5 लाख रूपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.
कैसे मिलेगा योजना का फायदा?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना आवश्यक है. आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश राज्य का होना जरूरी है. 14 सितंबर 2019 के बाद दुर्घटना का शिकार हुए किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकता है. दुर्घटना में मौत हो जाने की स्थिति में मृतक के परिजन अप्लाई कर सकते हैं. बता दें कि इस योजना का लाभ 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता से पीड़ित किसानों को दिया जाएगा.
कैसे करें आवेदन
●सबसे पहले दुर्घटना के 45 दिनों के भीतर किसान या उसके परिजनों को दुर्घटना सभी जानकारी जिला कलेकटर के कार्यालय में आवेदन पत्र में देनी होगी.
●इसके बाद ये आवेदन तहसील में जमा होगा , जिस दौरान सभी विवरणों की जांच अधिकारियों द्वारा की जाएगी.
●सत्यापन प्रक्रिया के पूरे होने आवेदक किसान को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा.
ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई
●सबसे पहले आप को योजना की आधिकारिक वेबसाइट ई-डिस्ट्रिक्ट की (up.gov.in) पर जाना होगा.
●होम पेज पर पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन के सेक्शन पर जाए.
अब किसानों को पोर्टल पर लॉगिन पूरा करना होगा.
●जो पहले से पंजीकृत नहीं हैं उन्हें नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प में क्लिक करके पंजीकरण पूरा करना होगा.
●अब लॉगिन करें और आवेदन पत्र कृषि विभाग की सेवा के अनुभाग में मा० मुख़्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना में क्लिक करें.
●अगले पेज पर योजन से संबंधित आवेदन पत्र खुल जाएगा.इसमें पूछी गई सभी जानकारी भरें.जैसे - दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का विवरण, दावाकर्ता का पता और व्यवसाय, दुर्घटना का विवरण आदि .
●सभी आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करें.
●अंत में आवेदन पत्र को सब्मिट कर दें.