Firozabad News: यूपी में अब शराब भी खाद्य विभाग दायरे में आएगी. शराब को लेकर योगी सरकार ने नया फरमान जारी किया है. इसके तहत बिना खाद्य विभाग के लाइसेंस के शराब नहीं बिक पाएगी. शराब की सभी दुकानों को इसके लिए लाइसेंस लेना जरुरी हो गया है. यूपी सरकार ने ये कदम जहरीली शराब से होने वाली मौतों को देखते हुए उठाया है क्योंकि अक्सर इसमें गलत खाद्य सामग्री मिलाए जाने की बातें सामने आती रही है. 


खाद्य विभाग के दायरे में आई शराब


वैसे तो अब तक खाने पीने की चीजें ही खाद्य विभाग के दायरे में आती थी, लेकिन अगर शराब और बीयर इसके दायरे से बाहर था. लेकिन अब इसे लेकर नया आदेश आ गया है, जिसके तहत शराब को भी खाद्य विभाग के दायरे में लेने की बात कही गई है. इसके बाद से शराब और बीयर की दुकानों पर खाद्य विभाग भी कोई कार्रवाई कर सकता है. यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक अंग्रेजी शराब और बीयर की दुकान खोलने वाले दुकानदारों को अब खाद्य विभाग से भी लाइसेंस कराना होगा. यूपी सरकार की माने तो जहरीली शराब से होने वाली मौतें और उसमें मिलावट को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं जिसे देखते हुए ये कदम उठाए गए. 


खाद्य विभाग से भी लेना होगा लाइसेंस


फिरोजाबाद जिले के खाद्य विभाग अधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि ये नियम अधिनियम खाद सुरक्षा 2006 पहले से ही जारी हो गया है. लेकिन किन्हीं कारणों वजह से आबकारी विभाग द्वारा जो शराब की और बीयर की दुकान थी उन्हें इसमें कवर नहीं किया जा सका था. यूपी सरकार द्वारा अब आदेश आ गए हैं कि बिना खाद्य विभाग के दायरे के बिना शराब और बीयर नहीं बिक सकती. इसलिए शराब बिक्री करने वालों को अब खाद्य विभाग से लाइसेंस बनवाना होगा. इसको लेकर हम आबकारी विभाग के साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें बोल रहे हैं कि वो लाइसेंस बनवाए, अगर फिर भी वो ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी. 


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