Lok Sabha Election 2024: अखिलेश यादव समेत तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला?
UP Lok Sabha Chunav 2024: लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. ईवीएम से निकलने वाली पर्ची को लेकर एक्शन लिया गया है.
UP Lok Sabha Elections 2024: आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर सीट से सपा विधायक अखिलेश यादव, अरविन्द यादव सहित तीन लोगों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है. इन तीनों लोगों पर आरोप है कि मतदान के दिन 25 मई को अमुड़ी बूथ पर चुनाव के दौरान ईवीएम से निकलने वाली पर्ची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था. इस मामले में पीठासीन अधिकारी ने मुबारकपुर थाने में सपा विधायक अखिलेश यादव और अरविंद यादव सहित तीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की विवेचना की जा रही है.
लोकसभा आजमगढ़ चुनाव में शनिवार को जिले के मुबारकपुर में अमुड़ी बूथ पर हंगामा के कारण कई घंटों तक अफरा-तफरी का माहौल बना था. अधिकारियों के पहुंचने पर माकपोल के बाद ईवीएम से सही पर्ची निकलने पर अधिकारी और कर्मचारी वहां से निकल पाए थे. बता दें की प्राथमिक विद्यालय अमुड़ी बूथ-83 पर 25 मई को वोट पोल हो रहा था.
ग्रामीणों ने पोलिंग पार्टी के कर्माचारियों को घेरा था
इसी बीच पोलिंग एजेंट अरविंद ने वोट देने के बाद आरोप लगाते हुए हंगामा किया कि साइकिल की बटन दबाने पर पर्ची कमल के फूल का निकली. जिसे लेकर ग्रामीण विरोध में उतर आये और दोबारा चुनाव कराने की मांग करने लगे. इसकी खबर पाते ही मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव भी मौके पर पहुंच गए. ग्रामीण ईवीएम के साथ पोलिंग पार्टी के कर्मचारियों को घेर लिया. इसकी सूचना पाते ही एडीएम प्रशासन और एसपी सिटी मौके पर पहुंच गए. विधायक और ग्रामीणों से वार्ता कर माकपोल कराया गया, जिसमें पर्ची सही निकली.
इस बारे में पीठासीन अधिकारी सुरेश प्रसाद ने तहरीर में आरोप लगाया कि गलत सूचना देकर वोट प्रक्रिया में बांधा डाला गई. मतदाता ने गलत शिकायत की कि वह बटन दबाया तो एक साथ दो निशान के बत्तियां जल उठी. ईवीएम को संबंधित इंजीनियर से जांच कराई तो आरोप फर्जी पाया गया. इस मामले को लेकर पुलिस पीठासीन अधिकारी की तहरीर पर विधायक अखिलेश यादव और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले अरविंद समेत अन्य ग्रामीणों के विरुद्ध मुकदमा अपराध सं. 211/24 धारा 171 एफ, 177, 120B, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और 1988 की धारा 128 के तहत दर्ज किया गया.
अखिलेश यादव सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज
इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि 25 में को मतदान के दिन शाम 5:45 बजे अरविंद नाम के पोलिंग एजेंट ने आरोप लगाया कि साइकिल की बटन दबाने पर वीवी पैट से कमल के फूल की पर्ची निकल रही है. इसके बाद इसने मतदान को बाधित किया और मुबारकपुर के विधायक अखिलेश यादव को बुला लिया. इसके बाद एआरओ को बुलाया गया उनके सामने टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हुई. साइकिल की बटन दबाने पर वीवीपैट मशीन से साइकिल की पर्ची निकली. आरोप निराधार पाए गए. इसके बाद पोलिंग एजेंट अरविंद और विधायक अखिलेश यादव सहित तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
ये भी पढ़ें: स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों को ठेंगा दिखा रहे बस्ती जिला अस्पताल के डॉक्टर्स, लिख रहे बाहर की महंगी दवा