यूपी: गैंगरेप के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को बड़ी राहत, हाई कोर्ट से मिली जमानत
गायत्री प्रसाद प्रजापति को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है.
लखनऊ. गैंगरेप के आरोप में जेल में बंद गायत्री प्रसाद प्रजापति को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. गायत्री को दो महीने की जमानत मिल गई है.
क्या है आरोप? गौरतलब है कि रेप के मामले में गायत्रि लखनऊ की जेल में बंद हैं. समाजवादी पार्टी (सपा) के शासन काल में गायत्री प्रजापति खनन मंत्री रहे हैं. प्रजापति पर एक महिला के साथ गैंगरेप करने के आरोप हैं. गैंगरेप के अलावा प्रजापति पर खनन मंत्री रहते घोटाले के भी आरोप हैं. जिसमें प्रजापति को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का सामना कर रहे हैं. खनन घोटाले में प्रजापति पर कई शहरों में मुकदमे दर्ज हैं. उनके अलावा करीब 6-7 आईएएस अधिकारियों को भी नामजद किया गया है.
Lucknow bench of Allahabad High Court grants bail to former state minister Gayatri Prasad Prajapati for two months, in a rape case. pic.twitter.com/jqdPdznufq
— ANI UP (@ANINewsUP) September 4, 2020
जमानत के लिए बनाया था बीमारी का बहाना गायत्री प्रजापति जेल जाने से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हैं. उन्होंने पहले भी बीमारी का बहाना बनाकर जमानत अर्जी दी थी. हालांकि, उनके खिलाफ शिकायत में कहा गया कि प्रजापति ने जमानत के लिए बीमारी का बहाना बनाया है. हालांकि, आज तक डॉक्टर प्रजापति की बीमारी का पता नहीं लगा पाए हैं.
कोरोना का भी बनाया था बहाना उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बताकर भी जमानत मांगी थी. प्रजापति ने दलील दी थी कि केजीएमयू के जिस विभाग में वह भर्ती है वहां उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा है क्योंकि यह वार्ड कोरोना वार्ड के निकट है.
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