Krishna Janmabhoomi Case: कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पाकिस्तान से जुड़ा तार, FIR दर्ज
Krishna Janmabhoomi: श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मुख्य पक्षकार आशुतोष पांडेय को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी देने वाले ने खुद को PFI संगठन से जुड़ा हुआ बताया है.
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Shri Krishna Janmabhoomi Case: श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मुख्य पक्षकार आशुतोष पांडेय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. आशुतोष पांडेय को पाकिस्तान से फोन कर के बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. धमकी देने वाले ने खुद को PFI संगठन से जुड़ा हुआ बताया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में पैरवी के लिए आते समय आशुतोष को रास्ते में धमकी भरी कॉल आई. आशुतोष जैसे ही कौशांबी जिले पहुंचे थे वैसे ही उनको ये कॉल आई.
आशुतोष महाराज ने इस मामले में कौशांबी के सैनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. उनकी तरफ से आईपीसी की धारा 504 और 507 के तहत केस दर्ज कराया गया है. अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ फोन नंबर के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई गई है. आशुतोष महाराज को इससे पहले भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है. उनको जान से मारने की दी गई धमकी पर दो मुकदमे पहले ही दर्ज हैं. एक मामला मथुरा तो दूसरा प्रयागराज में दर्ज है. आशुतोष पांडे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में पक्षकार हैं.
आशुतोष पांडेय को मिली जान से मारने की धमकी
उन्होंने एक मुकदमा दाखिल कर रखा है, जिसमें मथुरा के विवादित परिसर को हिंदुओं को सौंप जाने और वहां पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग की गई है.आशुतोष पांडेय ने एफआईआर दर्ज कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी है. आशुतोष पांडेय श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष भी हैं. आशुतोष पांडेय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि में वाद संख्या चार वर्ष 2023 में दाखिल किया है.
इससे पहले भी मिल चुकी है धमकी
आशुतोष पांडेय को इससे पहले मार्च और फरवरी में जान से मारने की धमकी मिल चुकी है.उनको 12 और 13 मार्च को जान से मारने की धमकी दी गई. उन्हें फोन पर कई बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. इस बार भी धमकी भरी कॉल पाकिस्तान के नंबर से आई थी. धमकी देने वाले ने खुद को पीएफआई संगठन का सदस्य बताया था. आशुतोष पांडेय के मुताबिक धमकी देने वाले ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुकदमा वापस लेने की धमकी दी थी.
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