फतेहपुर. यूपी में नई आबकारी नीति के तहत घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखने की मंजूरी मिल गई है. नई नीति के तहत घर पर तय मात्रा से ज्यादा शराब रखने के लिए आपको आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा. बिना लाइसेंस घर पर तय मात्रा से ज्यादा शराब रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस नई आबकारी नीति को लेकर यूपी के राज्य मंत्री जय कुमार जैकी का अजीबो-गरीब बयान सामने आया है.


जय कुमार जैकी ने इसे महिलाओं के सम्मान में उठाया गया कदम बताया है. जैकी ने कहा, "घरों में अधिक मात्रा में शराब रखने से कई घटनाएं हो रही हैं. बेवजह लोगों की जाने जा रही हैं. सरकार नारी शक्ति का कार्यक्रम चला रही है. शराब की वजह से घरों में महिलाओं को हिंसा का शिकार होना पड़ता है. मुख्यमंत्री जी की यह मंशा है कि यह निर्णय सिर्फ नारी सम्मान के लिए है."


क्या है नई आबकारी नीति
नई आबकारी नीति के तहत घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखने के लिए आपको हर साल 12 हजार रुपये लाइसेंस के लिए सरकार को देने होंगे. इसके अलावा 51 हजार रुपये आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी भी देनी होगी. बिना लाइसेंस घर में तय मात्रा से अधिक शराब रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.


ये भी पढ़ें:



क्या उत्तर प्रदेश में लागू होगी शराबबंदी? CM योगी आदित्यनाथ ने दिया ये जवाब


छापा मारने गई पुलिस के खौफ से हिस्ट्रीशीटर ने खाया सल्फास, पत्नी ने लगाए पुलिस वालों पर गंभीर आरोप