Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है, कोर्ट ने साल 2014 में हुई मारपीट मामले में दर्ज एक आपराधिक मामले में निचली अदालत में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. बुधवार को इस मामले में न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ में सुनवाई हुई. जिसके बाद कोर्ट ने नंदी को राहत देते हुए निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया. 


दरअसल ये मामला साल 2014 का है जब कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ मुठ्ठीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसमें आरोप लगाया गया कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नंदी ने अपने समर्थकों के साथ एक स्थानीय पुलिस थाने पर हमला किया था और थाने में मौजूद कर्मियो के साथ मारपीट की थी. जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हुए थे.  


हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक
न्यायमूर्ति समित गोपाल ने राज्य सरकार को नंदी और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर इस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि स्थानीय अदालत ने मामले से बरी करने के नंदी के आवेदन को 25 जुलाई, 2024 को खारिज कर दिया था जिसके खिलाफ मंत्री ने पुनरीक्षण याचिका दायर की थी और वह भी संबंधित अदालत द्वारा आठ नवंबर, 2024 को खारिज कर दिया गया जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की गई.   


याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल को मौजूदा मामले में झूठा फंसाया गया है. अदालत ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सांसद/विधायक, प्रयागराज के समक्ष लंबित मुकदमे में आगे की सुनवाई पर रोक लगा दी. इस मामले में उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी भी आरोपी थी. हाईकोर्ट के इस आदेश से कैबिनेट मंत्री को बड़ी राहत मिल गई है. नंद गोपाल गुप्ता नंदी योगी सरकार में इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट मंत्री हैं. 


(पीटीआई के इनपुट के साथ)


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