UP Nagar Nikay Chunav 2022: यूपी में नगर निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav) को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) का मंगलवार को फैसला आ गया है. कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया. लेकिन इसी बीच बीजेपी (BJP) गठबंधन के साथी अपना दल (Apna Dal-S) ने कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर दिया है. अब अपना दल इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दे सकता है. अगर ऐसा होता है तो चुनाव में और देरी होनी की संभावना है.


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य में ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव कराया जा सकता है. इसके अलावा कोर्ट ने जल्द चुनाव कराने का निर्देश दिया. जिसके बाद यूपी में योगी सरकार में मंत्री और अपना दल एस के नेता आशीष पटेल कोर्ट के फैसला का विरोध किया है. मंत्री ने कहा, "उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपना दल एस सुप्रीम कोर्ट जाएगा. 


UP Nikay Chunav: यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ, बिना OBC आरक्षण के होगा इलेक्शन


क्या बोले मंत्री आशीष पटेल?
आशीष पटेल ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले का पार्टी अध्ययन कर रही है. लेकिन बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव सही नहीं है." वहीं इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया. कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही राज्य में चुनाव कराने का फैसला सुनाया. ये फैसला न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने सुनाया है.


वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद सपा के मीडिया सेल ने ट्वीट पर लिखा, "पिछड़ा विरोधी भाजपा का असली चेहरा आज सामने आ गया है. भाजपा यादव विरोधी तो थी ही, भाजपा ने कुर्मी, कोइरी, लुहार, भुर्जी, कश्यप, निषाद, मल्लाह ,गोंड, धुरिया, नाई, तेली, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा समेत सभी अन्य पिछड़ा वर्ग सबको धोखा दिया है. समस्त पिछड़ा वर्ग भाजपा की नीयत जान ले."