UP Crime News: प्रतापगढ़ (Pratapgarh) में दहेज (Dowry) हत्या के आरोपियों को बचाना पुलिस (Police) को भारी पड़ गया. जिस थाने पर इंस्पेक्टर (Inspector) फरियादियों को हनक दिखाते थे, वहीं पर सब इंस्पेक्टर (Sub-Inspector) के खिलाफ आधीरात को मुकदमा दर्ज हुआ.


ये है पूरा मामला 
पट्टी के तत्कालीन कोतवाल गणेश प्रताप सिंह व पृथ्वीगंज चौकी प्रभारी चंद्रशेखर पर मुकदमा दर्ज हुआ है. नवम्बर 2021 में इलाके के हरिपुर बरदैता में हुई नव विवाहिता की हत्या में आरोपियों को बचाना दोनों अफसरों को भारी पड़ा है. अप्रैल में हुई शादी के बाद से ही कम दहेज व पल्सर बाइक न मिलने से उत्पीड़न और हत्या करने का आरोप मृतका के पिता ने लगाया था. दोनों पुलिस कर्मियों पर निहित स्वार्थ का आरोप लगाते हुए व ससुरालियों के खिलाफ 156/3 के तहत सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था. सीजेएम के आदेश पर आधीरात को पट्टी कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ.


पुलिस वालों पर भी दर्ज हुआ मुकदमा
इस मामले में आइपीसी की धारा 498A, 304B, 166 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत कार्रवाई हुई है. जिसमें इंस्पेक्टर गणेश प्रताप सिंह और सब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर को मृतका कोमल के पति दिलीप विश्वकर्मा, ननद सोनी, मोनी, के खिलाफ सुरेश के परिवाद पर मुकदमा दर्ज करने का सीजेएम ने दिया आदेश. इस बाबत प्रभारी एसपी सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दहेज हत्या के मामले में माननीय न्यायालय के आदेश पर दोनों पुलिसकर्मियों पर 166 आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.


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