Taj Mahal News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के एक हफ्ते बाद विश्व धरोहर ताजमहल (Taj Mahal) के आसपास 500 मीटर के दायरे में चलने वाली दुकानें, शोरूम और कमर्शियल एक्टिविटीज रविवार को बंद रहे. आगरा विकास प्राधिकरण (Agra Development Authority) द्वारा पुलिस के साथ इन कमर्शियल दुकानों में माल आपूर्ति पर रोक लगाने के बाद कारोबारियों ने दुकानों को बंद रखा. एडीए ने ताजमहल के आसपास चलने वाले करीब 500 आउटलेट्स को 17 अक्टूबर तक बंद करने का अल्टीमेटम दिया है. आदेश नहीं मानने पर स्थानीय प्रशासन (Local Administration) और पुलिस (Police) को बलपूर्वक इसे रोकने के निर्देश दिए गए हैं.


कारोबारियों को सामान नहीं खरीदने की सलाह


ताजमहल के आसपास के दायरे में सदियों से कई हस्तशिल्प की दुकानें, शोरूम, एम्पोरियम, होटल और रेस्तरां जैसे तमाम व्यवसायिक गतिविधियां होती थी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एडीए ने ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में काम करने वाले कारोबारियों को सामान नहीं खरीदने की सलाह दी है और इन्हें बंद करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही इस इलाके में मालवाहक वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है. 


कानून राज्यमंत्री से व्यापारियों ने की मुलाकात


वहीं दूसरी तरफ इस फैसले को लेकर यहां कारोबार करने वाले व्यापारियों में खासी नाराजगी भी देखने को मिल रही है. उनका कहना है कि हमारी कई पीढ़ियां सदियों से यहां पर व्यापार करती आई हैं. ऐसे में उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा. रविवार को प्रभावित कारोबारियों ने अदालत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस सिलसिले में आगरा के सांसद व केन्द्रीय राज्य मंत्री (कानून एवं न्याय) एसपी सिंह बघेल से भी मुलाकात की. उन्होंने सांसद से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की.


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एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौर ने कही ये बात


दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 26 सितंबर को आदेश जारी किया था, जिसमें ताजमहल की बाहरी दीवार से 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने का आदेश जारी किया गया था. इस आदेश के बाद आगरा विकास प्राधिकरण ने कमर्शियल एक्टिविटीज का सर्वे शुरू किया और 500 ऐसे आउटलेट्स को 17 अक्टूबर से सभी कमर्शियल एक्टिविटीज बंद करने के लिए निर्देशित किया है. एडीए के उपाध्यक्ष चर्चित गौर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि "सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद यहां की व्यवसायिक दुकानों की माल आपूर्ति प्रतिबंधित कर दी गई है. हालांकि, स्थानीय निवासियों पर अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है."


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