UP News: रेप के बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है.  कोर्ट ने कहा कि वैसे तो हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हम उनके सम्मान के लिए कतई चिंता नहीं दिखाते हैं. हाईकोर्ट की टिप्पणी, यौन अपराधों की पीड़ितों की मानवीय गरिमा के उल्लंघन के प्रति समाज के उदासीन रवैए का एक दुखद प्रतिबिंब है.


असहाय महिला की आत्मा को नीचा दिखाता है बलात्कारी
कोर्ट ने कहा, सामान्य रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध और विशेष रूप से बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं और यह अत्यंत चिंता की बात है. कोर्ट ने आगे कहा, 'एक बलात्कारी न केवल पीड़ित की गोपनीयता और व्यक्तिगत अखंडता का उल्लंघन करता है, बल्कि उसे मानसिक चोट भी पहुंचाता है. बलात्कार केवल एक शारीरिक हमला नहीं है, यह अक्सर पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है. एक हत्यारा अपने शिकार का भौतिक शरीर को नष्ट कर देता है जबकि एक बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को नीचा दिखाता है.'


हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को किया खारिज
हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी की जमानत अर्जी को अपनी इन टिप्पणियों के साथ खारिज किया. हाई कोर्ट ने औरैया जिले के आरोपी अयूब खान उर्फ गुड्डू को कोई राहत देने से इंकार करते हुए जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा. आरोपी के खिलाफ एक महिला ने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर रेप करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था


आरोपी ने अपने बचाव में दी ये दलील
वहीं आरोपी की तरफ से बचाव में दलील दी गई थी घटना के 17 दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई गई. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि भारत के ग्रामीण इलाकों की जो हालत है उसमें घटना के तुरंत बाद पुलिस स्टेशन जाकर केस दर्ज कराने की उम्मीद नहीं की जा सकती और आरोपी को सिर्फ देरी के आधार पर कोई राहत नहीं दी जा सकती.


23 जून की घटना, 9 जुलाई को दर्ज हुआ केस
रेप का यह मामला 23 जून 2021 का है जबकि इस मामले में 9 जुलाई को केस दर्ज कराया गया. अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट में पीड़ित महिला की योनि स्वैब में शुक्राणु नहीं मिलने की दलील को भी नकारा. कोर्ट ने कहा कि शुक्राणु सिर्फ 5 दिन के आस-पास ही रहते हैं. जब 17 दिन बाद एफआईआर दर्ज हो रही हैं तो शुक्राणु कैसे मिल सकते हैं.


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