(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Lakhimpur Khiri Case: लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को नहीं मिली जमानत, अब 30 मई को सुनवाई
UP News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख बुधवार को 30 मई तय की.
Ashish Mishra Latest News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख बुधवार को 30 मई तय की. न्यायमूर्ति कृष्णा पहल ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 30 मई तय की है. राज्य सरकार और शिकायतकर्ता के वकीलों ने बुधवार को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल किया.
उच्च न्यायालय ने खारिज किया था जमानत
अदालत ने आशीष के वकील को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया और अगली तारीख तय की. गौरतलब है कि आशीष की मंजूर जमानत उच्चतम न्यायालय ने 18 अप्रैल को खारिज कर दी था और मामले को वापस उच्च न्यायालय को नये सिरे से सुनवाई के लिए भेज दिया था. उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को मिश्रा को जमानत दे दी थी. उस वक्त मिश्रा चार महीने से हिरासत में थे. जमानत खारिज होने के बाद आशीष मिश्रा ने अदालत में समर्पण कर दिया था.
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हिंसा में हुई थी आठ लोगों की मौत
उल्लेखनीय है कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में हिंसा के दौरान आठ लोगों की मौत हो गई थी. यह घटना तब हुई जब केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे का विरोध कर रहे थे. उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे. घटना के बाद गुस्साए किसानों ने चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी. इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी.
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