Allahabad Highcourt: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmasthan) के बगल में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Eidgah Masjid) की विवादित जमीन का एएसआई (ASI) से सर्वेक्षण कराए जाने और मामले की निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने मथुरा कोर्ट से रिपोर्ट तलब कर ली है. हाईकोर्ट ने मथुरा (Mathura) के डिस्ट्रिक्ट जज से इस बात की रिपोर्ट देने को कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किए गए वाद की क्या स्थिति है और इस पर सभी पक्षों ने क्या दलीलें पेश की है. हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि मथुरा कोर्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में कोई फैसला किया जाएगा.
मथुरा कोर्ट से मांगी रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने मथुरा के डिस्ट्रिक्ट जज को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी है. हाईकोर्ट इस मामले में अब 2 अगस्त को फिर से सुनवाई करेगा. हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई होने तक किसी भी तरह का अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है. भगवान श्रीकृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव की तरफ से दाखिल की गई अर्जी पर आज जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की तरफ से उनके वकील रामानंद गुप्त और हर्षित गुप्त ने पक्ष रखा.
अदालत में सुनवाई के दौरान यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत कुमार गुप्ता की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई कि मथुरा के जिला जज ने इस मामले की सुनवाई अब डे टू डे बेसिस पर किए जाने का फैसला किया है. ऐसे में इस याचिका का अब कोई महत्व नहीं रह गया है और इसे खारिज कर देना चाहिए. हालांकि इस ऐतराज के बावजूद हाईकोर्ट ने दो अगस्त को फिर से सुनवाई किए जाने की बात कही है.
जानिए क्या है विवाद
गौरतलब है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल स्थित शाही ईदगाह मस्जिद की 13 एकड़ जमीन को लेकर लंबे अरसे से विवाद चल रहा है. दावा यह किया जा रहा है कि शाही ईदगाह मस्जिद जिस जगह पर है, वहां पहले मंदिर हुआ करता था. मुगल शासकों ने मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई थी. ऐसे में वह जगह हिंदुओं को सौंप दी जानी चाहिए. इस मांग को लेकर मथुरा में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में कई वाद यानी मुकदमें पेंडिंग हैं.
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याचिकाकर्ता ने की है ये मांग
भगवान श्रीकृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव ने पिछले साल मई महीने में मथुरा की जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर विवादित परिसर की एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराए जाने और साथ ही सर्वे की कार्रवाई की मॉनिटरिंग के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग का आदेश दिए जाने की मांग करते हुए मथुरा की अदालत में याचिका दाखिल की थी. साल भर से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद इस याचिका पर अभी फैसला नहीं आ सका है.
2 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
इस पर याचिकाकर्ता मनीष यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की. अर्जी में कहा गया कि हाईकोर्ट इस मामले में दखल देते हुए अदालत या तो सीधे तौर पर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे कराए जाने का आदेश जारी करें या फिर मथुरा की अदालत को जल्द से जल्द सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाए जाने का आदेश दें. मामले की हाईकोर्ट में आज जस्टिस बिपिन चंद्र दीक्षित की बेंच में हुई. कोर्ट ने इस मामले में मथुरा की जिला अदालत से रिपोर्ट तलब कर ली है और सुनवाई के लिए दो अगस्त की तारीख तय की है.
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