माफिया अतीक अहमद के बेटों की बढ़ी मुश्किल, कानून ने कसा शिकंजा, इस मामले में तय हो गए आरोप
Prayagraj News: माफिया अतीक अहमद के बेटों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. प्रयागराज कोर्ट ने अतीक के बेटों मोहम्मद उमर और अली अहमद पर एक मामले में ट्रायल की मंजूरी दे दी है.
Prayagraj News Today: माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद अब उसके परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. अतीक अहमद के सबसे बड़े बेटे मोहम्मद उमर और दूसरे नंबर के बेटे अली अहमद का गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने ज्यूडिशियल कस्टडी रिमांड मंजूर कर लिया है.
मोहम्मद उमर और अली अहमद के खिलाफ रंगदारी और अपहरण से जुड़े मुकदमे में आरोप तय कर दिए गए हैं. आरोप तय होने के बाद अब मुकदमे के ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है. कोर्ट ने इस मामले में 20 दिसंबर की तारीख सुनवाई के लिए तय की है.
15 पर चलेगा गैंगस्टर का मामला
गौरतलब है कि माफिया अतीक के परिवार के सदस्यों और करीबियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत यह मुकदमा 24 अक्टूबर को प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज किया गया है. जिन 15 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था, वह सभी प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल और दो सरकारी गनर शूटआउट केस में शामिल थे.
इनमें से बारह आरोपी जेल में बंद है, जबकि तीन शूटर गुड्डू मुस्लिम, अरमान बिहारी और मोहम्मद मुस्लिम फरार चल रहे हैं.उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन तीनों फरार शूटरों पर पांच-पांच लाख रुपये का ईनाम घोषित किया है.
इन्हें बनाया गया है आरोपी
प्रयागराज के धूमनगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 2 और 3(1) के तहत रजिस्टर्ड किया गया था. प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतीक अहमद के दूसरे नंबर के बेटे अली अहमद को गैंग लीडर बताया गया है.
इसी तरह लखनऊ जेल में बंद सबसे बड़े बेटे मोहम्मद उमर और जेल में बंद बहनोई अखलाक अहमद को सक्रिय सदस्य बताया गया था. माफिया अतीक और उसके परिवार व गिरोह के लिए काम करने वाले वकील विजय कुमार मिश्रा और खान सौलत हनीफ को भी सक्रिय सदस्य बताया गया है.
जिन अन्य लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ है, उनमें कैश अहमद, राकेश उर्फ नाकेश उर्फ लाला, मोहम्मद अरशद, नियाज अहमद, अरशद कटरा, शाहरुख और सदाकत खान शामिल है.
माफिया अतीक के दो बेटों समेत जिन एक दर्जन आरोपियों की कस्टडी रिमांड मंजूर हुई है, वह सभी अलग-अलग जेल में बंद है. मामले की सुनवाई गैंगस्टर मामले के स्पेशल जज विनोद कुमार चौरसिया की कोर्ट में हुई थी.
कोर्ट से अतीक के बेटों ने की ये अपील
अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर और दूसरे बेटे अली अहमद पर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं.
जिला कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई में उमर और अली के साथ ही दो अन्य अभियुक्तों पर भी आरोप तय किए गए हैं. हालांकि अतीक के दोनों बेटों ने अदालत में कहा कि राजनीतिक रंजिश के चलते फर्जी तरीके से केस दर्ज कराया गया है.
2021 में दर्ज हुआ मुकदमा
उमर और अली ने पूरे मामले की दोबारा परीक्षण करवाने की मांग की है. इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए पांच नवंबर की तारीख तय की है. इस मामले में बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने अक्टूबर 2021 में खुल्दाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. उसने रंगदारी मांगने, अपहरण और टॉर्चर करने का मुकदमा दर्ज कराया था.
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