Ballia News: बीजेपी के पूर्व विधायक संजय यादव समेत दस के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, जानें- पूरा मामला
Ballia News: 13 फरवरी 2017 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार की तहरीर पर संजय यादव समेत दस भाजपा नेताओं के खिलाफ बिना अनुमति के जनसभा करने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था.
Ballia News: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले (Ballia) की एक विशेष अदालत (Special Court) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व विधायक संजय यादव (Sanjay Yadav) समेत दस आरोपियों कि खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. संजय यादव सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र (Sikandarpur Assembly Seat) से पूर्व विधायक रह चुके हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2017 के दौरान बिना अनुमति के जनसभा (Public Meeting) करने और सड़क पर जाम (Traffic jam) लगाने के मामले में कोर्ट ने संजय यादव समेत दस आरोपियों के खिलाफ ये वारंट जारी किया है.
जानें क्या है पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिकंदरपुर थाना में 13 फरवरी 2017 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार ने तहरीर दी थी. इस तहरीर में उन्होंने संजय यादव समेत दस बीजेपी नेताओं के खिलाफ विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति के जनसभा करने और सड़क पर ट्रैफिक जाम करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने बुधवार को संजय यादव समेत सभी दस आरोपियों को पेश होने के निर्देश दिए थे लेकिन जब ये अदालत में हाजिर नहीं हुए को कोर्ट ने इनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है.
पूर्व बीजेपी विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव ने बृहस्पतिवार को इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि विशेष अदालत की न्यायाधीश तपस्या त्रिपाठी ने बुधवार को पूर्व विधायक संजय यादव समेत सभी दस आरोपी अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए थे लेकिन कोर्ट के निर्देश के बावजूद इनमें से कोई भी अदालत में हाजिर नहीं हुआ जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूर्व बीजेपी विधायक समेत 10 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. अधिवक्ता के मुताबिक, अदालत ने पुलिस अधीक्षक को 15 दिसंबर के पूर्व गिरफ्तारी वारंट का तामील सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया है.
ये भी पढ़ें- UP By-Election Result 2022: चाचा शिवपाल और भतीजा अखिलेश यादव एक हुए, प्रसपा का समाजवादी पार्टी में विलय