UP News: बांदा (Banda) में अंत्योदय राशन कार्ड (Ration card) के अपात्र लाभार्थियों को जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा है कि वे एक सप्ताह के अंदर अपने कार्ड विभाग में सरेंडर कर दें वर्ना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सरकार के आदेश के बाद अपात्र लाभार्थियों द्वारा राशन कार्ड सरेंडर करने का सिलसिला शुरू हो गया है. जिला पूर्ति अधिकारी के मुताबिक जनपद में अब तक 42 अपात्र लोगों ने अपने कार्ड सरेंडर कर दिए हैं.
बांदा में जिला प्रशासन द्वारा जनपद के सभी अपात्र धारकों को राशन कार्ड विभाग में कार्ड सरेंडर करने का आदेश जारी किया गया है. आदेश के मुताबिक अंत्योदय राशन कार्ड के ऐसे सभी परिवार जिनके पास मोटरसाइकिल ,पक्का मकान, कृषि योग्य भूमि रंगीन टीवी के अलावा कोई निश्चित व्यवसाय है तो वे इसके पात्र नहीं हैं. प्रशासन ने कहा है कि जो समय रहते कार्ड सरेंडर नहीं करेंगे उनसे राशन सामग्री की वसूली बाजार के भाव से की जाएगी. प्रशासन ने यह जानकारी अखबारों में प्रकाशित कर और दुकानों के बाहर पैम्फलेट चिपकाकर दे दी है. इसके अलावा ग्राम प्रधान द्वारा गांवों में डुग्गी पिटवा कर भी जानकारी दी जा रही है.
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उधर, राशन कार्ड सरेंडर करने आए लोगों ने बताया कि वे सरकार द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक राशन कार्ड के पात्र नहीं है और उन्हें अब कार्ड की जरूरत भी नहीं है इसलिए अपने राशन कार्ड को जमा करा रहे हैं. इस पूरे मामले में जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी यू.आर. खान का कहना है कि जितने भी अंत्योदय राशन कार्ड के अपात्र लाभार्थी हैं उनको सूचित कराया जा रहा है कि वे अपने राशन कार्ड 25 मई तक विभाग में जमा करवा दें.अब तक लगभग 42 अपात्र लोगों ने अपने कार्ड विभाग को सरेंडर कर दिए हैं.
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