Barabanki News: करोड़ों की ठगी करने वाले गैंगस्टर आरोपी पर प्रशासन का शिकंजा, 80 लाख की संपत्ति कुर्क
Barabanki News: बाराबंकी में फर्जी कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर सैकड़ों ठगने वाले ओमप्रकाश वर्मा पर प्रशासन का शिकंजा कस दिया है. गुरुवार को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 80 लाख की संपत्ति कुर्क की गई.
Barabanki News: यूपी के बाराबंकी (Barabanki) समेत कई जनपदो में फर्जी कोआपरेटिव सोसाइटी (Cooperative Society) बनाकर सैकड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई हड़पने वाले ओमप्रकाश वर्मा (Om Prakash Verma) पर प्रशासन का शिकंजा कसना शुरू हो गया है. इसी कड़ी में प्रशासनिक आदेश के बाद बाराबंकी में पुलिस (Police) ने ओम प्रकाश वर्मा के मकान को कुर्क कर लिया. इसकी कीमत 80 लाख रुपये बताई जा रही है. आरोपी के खिलाफ जिले में अलग अलग 9 मुकदमे दर्ज है जिसके बाद उसके खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत कार्रवाई की गई.
80 लाख की संपत्ति कुर्क
बाराबंकी में पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले जालसाज ओम प्रकाश वर्मा के मकान को कुर्क कर दिया है. पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है. आपको बता दें जमीन बेचने वालों को ऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर आरोपी ने कई जनपदों से सैकड़ों लोगों से ठगी की थी. लोगों का आरोप था कि आरोपी ने आवासीय प्लॉट दिलाने व सोसाइटी बनाकर लोगों से करोड़ों रुपये जमा करवाने के बाद ठगी करने के आरोपी से जब अपने पैसे मांगे तो फिर उसने लोगों को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया. इस पूरे मामले में ओम प्रकाश वर्मा द्वारा ही नहीं बल्कि उसके अन्य साथियों द्वारा भी जालसाजी की गई थी.
गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई
पुलिस के अनुसार बाराबंकी के मोहल्ला रफी नगर के रहने वाले ओम प्रकाश वर्मा द्वारा सस्ती आवासी जमीन का लालच देकर लोगों से एडवांस में रुपये लिए और जमीन भी नहीं दी. आरोप है कि ओमप्रकाश ने लाइफ लोंग मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर लोगों को आकर्षक ब्याज का लालच देकर धन जमा करवाया और अवधि पूरी होने के बाद भी रुपया वापस नहीं किया. इतना ही नहीं उसने एसटीएस इंफ्रा संकल्प सिटी नाम की सोसाइटी बनाकर लोगों को प्लॉट देने के नाम पर भी लाखों रुपए ठगे.
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई
जिन लोगों ने रुपया जमा किया, जब वो पैसे की मांग करते तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है थी जिसके बाद बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक से उन्होंने शिकायत की. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बाराबंकी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अलग-अलग थानों में 9 केस दर्ज किए और गैंगस्टर का भी केस दर्ज करवाया. पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 /1 गिरोह एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत डीएम से कुर्की की अनुमति मांगी थी अनुमति मिलने के बाद पुलिस व राजस्व प्रशासन की मौजूदगी में संयुक्त टीम द्वारा शहर के रफी नगर स्थित ओमप्रकाश के मकान को कुर्क कर लिया गया.
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