Azam Khan Hate Speech Case: हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट से तीन साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी भी खत्म हो गई है. जिसे लेकर यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. दयाशंकर सिंह ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को दो साल से ऊपर की सजा हो जाती है तो ये नियम है कि उसकी सदस्यता को रद्द किया जाए. ये चुनाव आयोग की नियमावली में है, उसी के तहत आजम खान के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो संविधान के अनुसार ही हो रहे हैं.
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने आजम खान की विधायकी जाने को सही फैसला बताते हुए कहा कि अदालत ने जो आदेश दिया है वो संविधान के अनुसार है. जो भी निर्णय हो रहे हैं. न्यायालय ने सभी चीजों पर विचार करने के बाद ही फैसला लिया है और इससे आने वाले दिनों में जो लोग राजनीति में कुछ भी बोलते है उस पर नियंत्रण लगेगा.
जेपीएस राठौर ने भी किया फैसले का स्वागत
वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री जे पी एस राठौर ने आजम खान की सदस्यता समाप्त होने पर कहा कि माननीय न्यायालय का जो फैसला किया है वो आजम खान को उनके अनर्गल बयानबाजी के लिए और जो जहर वाले बोल है उसको लेकर लिया है. उन्हें तीन साल की सजा और उनकी सदस्यता समाप्ति का निर्णय किया गया है. उसके परिप्रेक्ष्य में विधानसभा के अध्यक्ष ने जो निर्णय किया है वो पूरी तरीके से उचित और जायज है. ये दूसरों के लिए सबक और संदेश भी है.
जेपीएस राठौर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में दूसरे किसी व्यक्ति को अपमानित करने का काम आजम खान ने किया है वो किसी तरीके से जायज और सही नहीं ठहराया जा सकता है. हम इसके लिए माननीय न्यायालय को साधुवाद देना चाहता हैं. अभिनंदन करना चाहता हैं कि न्यायालय ने ये साहसी निर्णय किया और उसके बाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने साहसिक निर्णय करने का काम किया है.
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