Ghazipur News: गाजीपुर के बहुचर्चित देवकली पम्प कैनाल लूट कांड (Devkali Pump Canal Loot Case) के मामले में माफिया बृजेश सिंह (Brijesh Singh) की गाजीपुर कोर्ट (Ghzipur Court) में पेशी हुई. इस मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई. इस मामले में गवाही देने के लिए अफरोज खां को भी जिला जेल (District Jail) से यहां लाया गया और अदालत में पेश किया गया. अफरोज ने कोर्ट में अपनी गवाही दी. 


गवाह अफरोज खां ने अदालत में दी गवाही


माफिया बृजेश सिंह की मौजूदगी में ही अफरोज खां को जिला जेल से गवाही देने आया था. अदालत की कार्रवाई के दौरान गवाह अफरोज का बयान अंकित हुआ और जिरह की कार्रवाई शुरू हुई. शेष जिरह के लिए कोर्ट ने 13 सितम्बर की तिथि नियत की है. लेकिन गवाह ने कोर्ट के सामने अपनी सुरक्षा मुहैया कराने के बाबत अर्जी दी है. न्यायालय ने इस मामले सुनवाई के लिए 7 सितम्बर की तारीख मुकर्रर की है. 


जानिए क्या है देवकली पंप कैनाल लूट कांड
दरअसल ये मामला 3 दिसम्बर 1990 का है जब सुबह 7:30 बजे सरफराज अंसारी, सैदपुर थाना इलाके में नहर में निर्माण कार्य कर रहा था. उस समय एक नीली मारुति कार से आरोपी माफिया त्रिभुवन सिंह, विजयशंकर सिंह और माफिया बृजेश सिंह के साथ दो अज्ञात शख्स राइफल से लैस होकर आ गए. इन लोगों ने सरफराज को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे. यही नहीं उन्होंने सरफराज के बैग में रखे रुपये भी छीन लिए. 


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इन लोगों ने वहां पहुंचकर दहशत पैदा की और मजदूरों को भगा दिया. सरफराज के सहयोगी को भी थप्पड़ से पीटकर भगा दिया गया. वादी की सूचना पर थाना सैदपुर में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ. 33 साल पुराने इस मुकदमे में मंगलवार को अफरोज खां की गवाही हुई. अफरोज खा किसी अन्य मामले में जिला कारागार में निरूद्ध चल रहा है. 


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