Mukhtar Ansari News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की बांदा जेल (Banda Jail) में बंद मऊ (Mau) के पूर्व विधायक (Ex MLA) और बाहुबली (Bahubali) नेता मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act Case) के मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी (Bail Petition) खारिज कर दी गई है. प्रभारी विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) दिनेश कुमार चौरसिया (Dinesh Kumar Chaurasia) ने विधायक निधि (MLA fund) के दुरुपयोग मामले को आधार बनाकर दर्ज किए गए गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.


प्रभारी विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक केके सिंह के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया. विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में लिखा कि ''मुख्तार अंसारी पर नौ गैंगस्टर के मामले दर्ज हैं और उनके विरुद्ध 58 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जो मऊ जनपद के अलावा अन्य जनपदों में हैं, अभियुक्त का काफी लंबा आपराधिक इतिहास है.'' इसी के साथ मुख्तार अंसारी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया. मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है.


मुख्तार अंसारी सहित कई लोग आरोपी


अधिवक्ता और राज्य की तरफ से विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) शासकीय अधिवक्ता कृष्ण शरण सिंह ने बताया कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के विधायक निधि का दुरुपयोग करने के मामले में सरायलखंसी थाना में जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी. इसमें मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया था.


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मामले की चल रही विवेचना


इसी मामले के आधार पर प्रभारी निरीक्षक सरायलखंसी केके गुप्ता की तहरीर पर मुख्तार अंसारी और अन्य लोगों के विरुद्ध सरायलखंसी थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था. मामले की विवेचना चल रही है. इस मामले में आरोपी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी. अर्जी पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और विशेष लोक अभियोजक केएस सिंह के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दी.


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