प्रयागराज: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे और सुभासपा (SBSP) विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. यूपी सरकार की ओर से अपना जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली. इस वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो सकी.अदालत ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन की मोहलत दी है. इस मामले की अगली सुनवाई अब नौ सितंबर को होगी.


अब्बास अंसारी पर क्या आरोप हैं


सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ यह मामला इस साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान एक विवादित बयान से जुड़ा है. यूपी पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच पूरी कर अब्बास के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है. पुलिस की इसी चार्जशीट को अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.


अब्बास अंसारी ने अपनी याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग पहले ही उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुका है. उनकी दलील है कि यह आपराधिक केस नहीं है, बल्कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है. अब्बास अंसारी ने अदालत ने इस चार्जशीट को रद्द करने की मांग की है. 


अब्बास अंसारी ने क्या कहा था


विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने अफसरों को धमकी देते हुए कहा था कि पहले उनसे हिसाब लिया जाएगा, उसके बाद उनका ट्रांसफर किया जाएगा.अब्बास की याचिका की सुनवाई जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में हो रही है. अब्बास अंसारी की तरफ से उनका पक्ष वकील उपेंद्र उपाध्याय ने रखा. 


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