Lucknow News: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) की सिफारिशों के बाद राज्य के दो स्थानों के नाम बदलने पर अपनी सहमति दे दी है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि गोरखपुर (Gorakhpur) जिले में नगर पालिका परिषद ‘मुंडेरा बाजार’ (Mundera Bazar) का नाम बदलकर ‘चौरी-चौरा’ (Chauri Chaura) और देवरिया (Deoria) जिले के ‘तेलिया अफगान’ गांव (Telia Afgan Village) का नाम बदलकर ‘तेलिया शुक्ला’ करने के लिए मंत्रालय ने ‘अनापत्ति’ प्रमाण पत्र (Non Objection Certificate) जारी कर दिया है.


नाम बदलने के लिए ये चीजें जरूरी
अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय नाम परिवर्तन के प्रस्तावों पर संबंधित एजेंसियों के परामर्श के बाद मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार विचार करता है. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय (Home Ministry) किसी भी स्थान का नाम बदलने के लिए रेल मंत्रालय (Railway Ministry), डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Indian Survey Department) से सहमति लेने के बाद ‘अनापत्ति’ प्रमाणपत्र देता है. 


अधिकारी ने आगे बताया कि किसी गांव, कस्बे या शहर का नाम बदलने के लिए कार्यकारी आदेश की आवश्यकता होती है. अधिकारी ने कहा कि किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संसद में साधारण बहुमत के साथ संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है. 


बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद जब से योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार आई है तभी से कई जगहों के नामों में बदलाव देखने को मिले है. उदाहरण के लिए इलाहाबाद (Allahabad) का नाम बदलकर प्रयागराज (Prayagraj) किया गया. इसके अलावा मुगलसराय रेलवे स्टेशन (Mughalsarai Railway Station) का नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय रखा गया तो वहीं अलीगढ़ (Aligarh) का नाम भी बदला जा सकता है. 


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