UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार छोटे शहरों में हाउस टैक्स बढ़ाने जा रही है. अब बड़े शहरों के तर्ज पर छोटे शहरों में भी मकान का व्यवसायिक उपयोग कर मुनाफा कमाने वाले लोगों से दो से तीन हाउस टैक्स लिया जाएगा . अभी तक सिर्फ 17 नगर निगम वाले शहरों में ही यह व्यवस्था लागू थी पर अब नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में भी इसी तरह हाउस टैक्स वसूला जाएगा.
कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव की तरफ से उत्तर प्रदेश नगर पालिका ( भवन या भूमि दोनों के वर्षों मूल्य पर कर) नियमावली 2024 जारी की गई है. उसके आधार पर नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत में भी हाउस टैक्स की वसूली होगी.
जानें- किसको देना पड़ेगा कितना टैक्स
1- लघु औद्योगिक इकाइयां, एकल स्क्रीन सिनेमाघर, 120 वर्ग फीट या यह 11.14 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की चाय की दुकान, दूध, डबल रोटी, अंडे , धोबी, लॉन्ड्री , फल, सब्जी, फोटो स्टेट, नाई हेयर ड्रेसर और दर्जी की दुकान वालों से सामान्य हाउस टैक्स से वसूला जाएगा.
Hathras Stampede: भोले बाबा के वकील के दावों की उड़ी धज्जियां, हाथरस हादसे के चश्मदीदों ने खोली पोल
2- सरकारी छात्रावास, राजकीय या सहायता प्राप्त संस्थानों, स्विमिंग पूल, क्रीड़ा केंद्र , जिम , शारीरिक स्वास्थ्य केंद्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले थिएटर, संगीत और नित्य केंद्र में भी सामान हाउस टैक्स लिया जाएगा.
3- मेडिकल स्टोर , हर प्रकार के वाणिज्यिक कंपलेक्स, स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें , टेंट हाउस, भवन निर्माण सामग्री की दुकान और निजी कोचिंग संचालकों से सामान्य हाउस टैक्स की अपेक्षा दोगुना हाउस टैक्स लिया जाएगा.
4- क्लीनिक ,पॉलीक्लिनिक, डेंटल क्लिनिक , डायग्नोस्टिक केंद्र, पैथोलॉजी लैब, नर्सिंग होम, चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्रों से तीन गुना हाउस टैक्स लिया जाएगा.
5- फिजियोथैरेपी केंद्र , प्रसूति गृह, प्राविधिक विश्वविद्यालय , मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज , प्रबंधन संस्थान, विधि संस्थान और अन्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों से तीन गुना हाउस टैक्स लिया जाएगा.
6- पेट्रोल पंप , गैस एजेंसी, डिपो और गोदाम आदि, सामुदायिक भवन , कल्याण मंडप , विवाह क्लब, ऑडिटोरियम, सामुदायिक केंद्र, रेस्टोरेंट ,स्टार रेटिंग वाले होटल, होर्डिंग वाले भवन, टेलीविजन टावर, दूरसंचार टावर या अन्य टावर वाले भवनों से तीन गुना हाउस टैक्स लिया जाएगा.
7- बैंक ,एटीएम, फाइनेंस कंपनी चलाने वाले भवन , निजी क्षेत्र के कार्यालय , मॉल , पब्स , बार ,इनसे 3 गुना हाउस टैक्स लिया जाएगा .
8- नगर पालिका परिषद ,नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले मकान मालिकों से हाउस टैक्स की वसूली सड़क की चौड़ाई के हिसाब से की जाएगी . 9 मीटर , 9 मीटर से 12 मीटर, 12 से 24 मीटर या 24 मीटर से अधिक सड़क वाले क्षेत्र के लिए सर्किल रेट अलग-अलग होंगे . इन सब के लिए निकाय खुद सर्किल रेट तय करते हैं और इसी के आधार पर हाउस टैक्स का निर्धारण क्षेत्रफल के आधार पर किया जाएगा.