Kairana News: सपा विधायक नाहिद हसन को कोर्ट से बड़ी राहत, एसडीओ पर जानलेवा हमले में दोषमुक्त
UP News: बिजली विभाग के एसडीओ पर जानलेवा हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में सपा विधायक नाहिद हसन और एक अन्य आरोपी को विशेष एमपी, एमएलए कोर्ट ने दोषमुक्त करार दे दिया है.
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Uttar pradesh News: उत्तर प्रदेश के कैराना में चार साल पहले झिंझाना में बिजली विभाग के एसडीओ पर जानलेवा हमला करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में सपा विधायक नाहिद हसन और एक अन्य आरोपी को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दे दिया है. विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुबूतों के अभाव में अपना निर्णय सुनाया है. दरअसल, 11 जुलाई 2019 को झिंझाना थाने पर विद्युत विभाग के तत्कालीन एसडीओ नाजिम अहमद ने अज्ञात आरोपियों पर जानलेवा हमला करने व सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था. उस दौरान एसडीओ ने आरोप लगाया था कि वह अपनी गाड़ी से सिकंदरपुर बिजलीघर के लिए जा रहे थे. तभी रास्ते में ही स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए रोक लिया और उसमें सवार चार लोगों ने उनके सिर में लाठी डंडों से हमला कर दिया.
इसके अलावा उनकी गाड़ी व मोबाइल भी तोड़ दिए गए. साथ ही उनके साथ टेक्नीशियन रविंद्र कुमार को भी मारपीट में चोटें आईं. वहीं पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 323, 332, 352, 353 व 427 के तहत दर्ज किया था. बाद में एसडीओ ने पुलिस को दिए गए अपने बयानों में यह बताया था कि 19 जून 2019 को उनके द्वारा मॉर्निंग रेड की गई थी, जिसमें बिजली चोरी मिलने पर 11 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. आरोप था कि विधायक नाहिद हसन ने एक उपभोक्ता के पक्ष में कार्रवाई न करने का दबाव बनाते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया. इसी को लेकर एसडीओ ने सपा विधायक नाहिद हसन पर हमला करने की घटना की आशंका जताई गई थी. बाद में पुलिस ने मुकदमे में आईपीसी की धारा 307 व 120बी भी लगा दिया था.
सुबूतों की कमी से कोर्ट ने सुनाया फैसला
वहीं कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन के अलावा हैदर निवासी मोहल्ला पठानान थाना झिंझाना का नाम भी शामिल कर लिया था. इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था. यह मामला कैराना स्थित अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट ) सुरेंद्र कुमार के यहां विचाराधीन चल रहा था. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट के सामने छह गवाह पेश किए गए. शुक्रवार की शाम को विधायक नाहिद हसन व हैदर कोर्ट में हाजिर हुए. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद विधायक नाहिद हसन व हैदर को दोषमुक्त करार दे दिया. विधायक के अधिवक्ता राशिद अली चौहान ने बताया कि अभियोजन पक्ष कोर्ट में सुबूतों को पेश नहीं कर सका, जिस पर कोर्ट ने विधायक नाहिद हसन व हैदर को दोषमुक्त करार दें दिया है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने विधायक नाहिद हसन व हैदर के दोषमुक्त होने की पुष्टि की हैं.
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