Kanpur News: गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार बाबा की 19 करोड़ की संपत्ति कुर्क, प्रशासन ने डुगडुगी पिटवा कर की कार्रवाई
Kanpur Gangester News: कानपुर में नई सड़क हिंसा के आरोपी और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी मुख्तार बाबा पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. आज पुलिस ने उसके और बेटों की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया है.
Kanpur Gangester Property confiscated News: उन्नाव में कानपुर के गैंगस्टर के मुख्तार बाबा की 19 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है. कानपुर में नई सड़क हिंसा के आरोपी और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी पर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने एक और बड़ी कार्यवाही की है. आज 2 मई को कानपुर की बजरिया थाना पुलिस ने उन्नाव जिले के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के कटरी पीपर खेड़ा में पड़ी आरोपी मुख्तार बाबा और उसके बेटों की लगभग 19 करोड़ से अधिक संपत्ति को डुगडुगी पिटवाकर कुर्क करने की कार्रवाई की है.
इस दौरान कानपुर पुलिस ने कुर्क की गई भूमि पर सरकारी बोर्ड लगाकर खरीद फरोख्त पर रोक लगाई है. नई सड़क हिंसा और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार अहमद उर्फ मुख्तार बाबा की उन्नाव जिले के गंगाघाट में लगभग 19 करोड़ की संपत्ति पड़ी थी, जिसे कुर्क करने के लिये बजरिया इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह ने पुलिस टीम के साथ गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के कटरी पीपर खेड़ा पहुंचे.
गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क
पुलिस ने आरोपी की जमीनों की राजस्व कर्मियों से नाप जोख कराई, जिसके बाद आरोपी और उसके परिजनों की लगभग 19 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई. वहीं कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने डुगडुगी पिटवा कर मुनादी कराने के साथ ही उक्त भूमि पर सरकारी बोर्ड लगवाये. बोर्ड में लिखा हुआ है कि इस जमीन को किसी भी प्रकार से खरीदना और बेचना कानूनन अपराध है.
मास्टरमाइंड की 19 करोड़ की संपत्ति
वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 53/22 धारा 3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम थाना बेकनगंज में गिरोह के सदस्य मुख्तार अहमद पुत्र इसहाक जो नई सड़क पर 3 जून को हुए दंगे का अभियुक्त और मास्टरमाइंड था. उसने अपने भाई और स्वयं के आतंक से अर्जित की गई संपत्ति जो उन्नाव जिले के ग्राम हडहा, तहसील सदर के कटरी पीपरखेड़ा में स्थित हैं
मुख्तार बाबा अपने पुत्र उमर और वकार के नाम क्रय किया था, जिसका वर्तमान बाजारू कीमत लगभग 19 करोड़ रुपए आंकी गई है. इस जमीन को अंतर्गत धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में हितबद्ध किया गया है .
(आशीष गौड़ की रिपोर्ट)
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