Lucknow News: अगर आपके घर में भी पालतू कुत्ता (Pet Dog) है या फिर आप कुत्ता पालने के बारे में सोच रहे हैं तो अब आपको इसके लिए पहले से ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी. कुत्ता काटने की घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए लखनऊ नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) ने ये फैसला लिया है. इसके तहत शुल्क लगाकर इस तरह की घटनाओं को रोकने की कोशिश की जाएगी. इसके लिए नगर निगम ने अब कुत्ता पालने की लाइसेंस (License) फीस में बढ़ोतरी कर दी है. इसके दायरे में ब्रीडिंग सेंटर (Breeding Center) से लेकर क्लीनिक जैसी चीज़े में शामिल हैं.


महंगा हुआ कुत्ता पालने का शौक


यूपी की राजधानी लखनऊ में कुत्ते के काटने की घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए अब ब्रीडिंग सेंटर से लेकर क्लीनिक, लैब, पेट स्टोर समेत तमाम चीज़ों पर लाइसेंस शुल्क लगाने का फैसला लिया है. अब से पालतू पशुओं का उपचार करने वाले अस्पतालों को नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा. ऐसे ही वेटनरी डायग्नोस्टिक लैब, कुत्तों के कपड़े या ड्रैसेस, गले का पट्टा या खाने पीने के सामान को बेचने वाले स्टोर मालिकों को भी लाइसेंस लेना होगा. इससे पहले तक इसके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था. 


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देसी-विदेशी कुत्तों पर बढ़ा लाइसेंस शुल्क
पालतू कुत्ते के सामान और इलाज के साथ-साथ देसी-विदेशी कुत्तों के पालने का लाइसेंस शुल्क भी बढ़ा दिया गया है. अभी देसी कुत्ते के लिए सालाना 200 रुपये लिया जाता था जो बढ़कर 500 रुपये कर दिया गया है वहीं विदेशी नस्ल के छोटे कुत्ते के लिए 300 रुपये और बड़े कुत्तों के लिए 500 रुपये का सालाना शुल्क था जिसे बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया है.  


इन पर लगाया गया लाइसेंस शुल्क 


लखनऊ नगर निगम ने जिन पर लाइसेंस शुल्क लगाया है वो हैं, पेट्स क्लीनिक पालतु पशु के उपचार के लिए 5000 रुपये, पेट्स ब्रीडिंग सेंटर अधिकतम तीन ब्रीड के लिए 10000 रुपये, पेट्स ब्रीडिंग सेंटर अधिकतम पांच ब्रीड के लिए 15000, पेट दुकान और स्टोर के लिए 10000 रुपये, वेटनरी डायग्नोस्टिक लैब और क्लीनिक के लिए 10000 रुपये, वेटनरी डायग्नोस्टिक लैब, क्लीनिक, पेट स्टोर एक साथ होने पर 20000 का लाइसेंस शुल्क लगाया गया है. 


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