Levana Hotel Fire: लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड में मालिक और मैनेजर को मिली राहत, हाईकोर्ट ने दी जमानत
Lucknow News: 5 सितंबर को लखनऊ के हजरतगंज में लेवाना सुइट्स होटल में भीषण आग लग गई थी. इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई थी जबकि डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.
Levana Hotel Fire Case: राजधानी लखनऊ (Lucknow) के लेवाना सुइट्स होटल (Levana Hotel) में लगी आग मामले में होटल के मालिक और मैनेजर को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई है. दोनों को हजरत गंज कोतवाली में एफआईआर (FIR) दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया है. लेवाना होटल अग्निकांड में चार लोगों की मौत हो गई थी जबकि डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.
मालिक व मैनेजर को मिली जमानत
लेवाना होटल में लगी आग मामले में गिरफ्तार के बाद होटल के मालिक रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और मैनेजर सागर श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया था. जिसके बाद उन्होंने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 28 नवंबर को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिससे बाद आज इस मामले पर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया और होटल मालिकों व मैनेजर की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया.
लेवाना होटल अग्निकांड का मामला
दरअसल 5 सितंबर को लखनऊ के हजरतगंज में लेवाना सुइट्स होटल में भीषण आग लग गई थी. इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई थी जबकि डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. आग लगने के बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची तो पता चला था कि होटल को विभिन्न तरह की एनओसी देने में गड़बड़ हुई. क्योंकि होटल के अंदर दाखिल होने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. होटल में कोई इमरजेंसी गेट नहीं था. प्रशासन को धोखा देने के लिए बाहर से लोहे की सीढ़ियां बना दी गईं थी लेकिन सीढ़ियों को होटल से कनेक्ट नहीं किया गया था.
फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. खिड़कियों के सामने लगे लोहे के स्ट्रक्चर को काटने में ही घंटों का समय खराब हो गया था.
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