UP News: यूपी में शैक्षणिक संस्थाओं से बाहर होंगे माफिया और अपराधी, सिर्फ साफ-सुथरी छवि वालों को मिलेगी जगह
UP News: 27 अप्रैल को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि शैक्षणिक संस्थानों और उनसे जुड़ी तमाम प्रबंंध समितियों में साफ सुथरी छवि वाले लोगों को ही जगह मिलनी चाहिए, जिसके बाद ये व्यवस्था की गई है.
UP School-College News: उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक व्यवस्था का अपराध मुक्त बनाने और अपराधियों को शैक्षिक संस्थाओं से दूर रखने के लिए शासन की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है. हाईकोर्ट के आदेश पर शासन की ओर से ये व्यवस्था तैयार की गई है कि अब से प्रदेश में किसी अपराधी या माफिया को शैक्षिक संस्ताने चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यही नहीं अभी जो भी अपराधी या किसी अपराध में दोषी सिद्ध हो चुके लोग शैक्षणिक संस्था या उनकी प्रबंध समिति में है तो उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा जाएगा.
दरअसल, 27 अप्रैल को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि शैक्षणिक संस्थानों और उनसे जुड़ी तमाम प्रबंंध समितियों में साफ सुथरी छवि वाले लोगों को ही जगह मिलनी चाहिए, ऐसे संस्थाओं में अपराधी किस्म के लोगों को जगह नहीं दी जाएगी. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद शासन ने शैक्षिक संस्थाओं से अपराधियों को हटाने की व्यवस्था की गई है. प्रदेश सरकार के इस कदम के बाद शैक्षणिक संस्थाओं की प्रबंध समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों को ये शपथ पत्र देना होगा कि उन्हें किसी सक्षम अदालत से किसी मामले में सजा नहींं सुनाई गई है.
रजिस्ट्रेशन से पहले देना होगा शपथ पत्र
रजिस्ट्रार, फर्म सोसाइटीज और चिट्स की तरफ से ये आदेश प्रदेश के सभी उप निबंधकों और सहायक निबंधकों को दिया गया है. इस आदेश के बाद प्रबंध समिति के पदाधिकारियों से शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है. शैक्षणिक संस्थान से जुड़ी प्रबंध समिति के पंजीकरण व नवीनीकरण के समय शपथ पत्र दिया जाना जरूरी होगा. उसके बाद ही आगे की गतिविधियां की जा सकेगीं.
आदेश के मुताबिक प्रबंध समिति के सदस्यों को शपथ पथ में ये लिखना होगा कि उसे किसी सक्षम न्यायालय, प्राधिकारी द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया है और न ही किसी कोर्ट द्वारा सोसाइटी, निगमित निकाय के गठन, प्रोन्नति, प्रबंधन या कार्यकलापों के संचालन संबधित अपराध, या ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया है. जिन लोगों पर ऐसे कोई आरोप नहीं होंगे अब वो ही शैक्षणिक संस्थानों की प्रबंध समिति में रह सकते हैं.
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