Mukhtar Ansari News: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के करीबियों पर जिला प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी है. उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में मुख्तार के एक और करीबी हाजी मुख्तार (Haji Mukhtar ) पर प्रशासन का शिकंजा कस गया है. मऊ के जिलाधिकारी (Mau DM) अरुण कुमार ने हाजी मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत कार्रवाई करते हुए जहांगीराबाद अर्बन और तहसील सदर में अवैध ढंग से निर्मित फातिमा कांप्लेक्स (Fatima Complex) को कुर्क करने का आदेश जारी किया है. उस जमीन और इस कॉम्प्लेक्स का बाजार मूल्य 12.96 करोड़ रुपये है.
मुख्तार के करीबी पर कसा शिकंजा
मुख्तार अंसारी के करीबी हाजी मुख्तार पर आरोप है कि उसने मौजा जहांगीराबाद अर्बन, बाईपास रोड थाना कोतवाली नगर, तहसील सदर, जनपद मऊ में अवैध रूप से अर्जित धन द्वारा यह अचल संपत्ति खड़ी की है. अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर करने का काम किया जा रहा है. जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की है, उनका चिन्हीकरण कर उनके खिलाफ भी कुर्क की कार्रवाई की जाएगी.
कई थानों में दर्ज हैं आपराधिक मुकदमें
फातिमा कॉम्प्लेक्स पर जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर हाजी मुख्तार ने कहा कि उन पर मुख्तार अंसारी से संबंध होने का जो आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है. उन्होंने कहा कि पहले उनके और मुख्तार के संबंधों की सीबीआई जांच करा ली जाए उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए. आपको बता दें कि हाजी मुख्तार के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में कई धाराओं में आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं.
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