Mau Crime News: उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मऊ जिला न्यायालय के आदेश पर नाबालिग लड़की से रेप करने के मामले में 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. गैंगरेप के इस मामले में बच्ची को शैतानी ताकतों से जान से मारने की और डरा धमका कर मामले को शांत कराने का करीब 1 साल से प्रयास किया जा रहा था. पीड़िता के मां के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. वहीं हकीम मौलाना सहित चार लोगों पर न्यायालय के आदेश पर घोसी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है. वहीं दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है.


एक साल बाद दर्ज हुआ मामला
पूरा मामला थाना बड़हलगंज का है जहां एक महिला ने न्यायालय में तहरीर देते हुए बताया कि मैं 2021 अक्टूबर में अपनी बेटी को दवा के लिए मऊ ला रही थी. मैं घोसी रोडवेज के पास गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी. तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आकर बोला कि अपनी लड़की को मौलाना हमीदुल हक़ को दिखा दो वो बहुत बड़े हक़ीम हैं तुमारी लड़की सही हो जायेगी.


मैं बहुत परेशान थी तभी सोचा की चलो इनको भी देखा देती हूं. मैं इनके साथ करीमुद्दीनपुर स्थित मौलाना के वहां चली गई. वहां जब मैं अपनी लड़की को लेकर गई तो तीन व्यक्ति पहले से वहां मौजूद थे वहां मुझको बाहर बैठा दिया गया. कुछ देर बाद वहां जब मेरी बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगी. जब मैं अंदर कमरे में जाना चाहा तो उन लोगों ने मझको अन्दर जाने नहीं दिया और आपस में अपना नाम लेकर एक दूसरे को बुला रहे थे. जब मेरी बेटी शोर मचाने लगी तब इन चारों ने दरवाज़ा खोला और कहा कि तुम लोग किसी से कुछ बताना मत नहीं तो, हमारी शैतानी ताकतें तुम्हें जान से मार देगी. हम लोग घबरा कर बाहर आये और अपने घर चले गए.


पुलिस ने दर्ज किया मामला
न्यायालय के आदेश पर घोसी कोतवाली पुलिस ने हमीदुल हक़ पुत्र मौलवी शरीफुल हक़, आसिफ पुत्र नेसार, आफ़ताब पुत्र अब्दुल सत्तार, शकील आज़म पुत्र अब्दुल अज़ीज़ निवासी गण करीमुद्दीनपुर के खिलाफ धारा 376D, 506, 3/2 एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है.


वहीं पीड़िता के अधिवक्ता का कहना है कि महिला हमारे पास आई और हम लोगों ने न्यायालय की शरण में गए और न्यायालय के आदेश पर 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश कराया था. जिस पर घोसी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामलें आरोपियों द्वारा पीड़िता को डराने धमकाने का प्रयास भी किया जा रहा था. उसे शैतानी ताकतों से मरवाने की धमकी दी जा रही थी.


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