Moradabad News: मुरादाबाद (Moradabad) की एक स्थानीय अदालत ने 2006 में एक ट्रेन में गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) ले जाने के आरोप में एक व्यक्ति को एक साल की कैद की सजा सुनाई है. यह आदेश रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट (Railway Magistrate Court) के जज विनय जायसवाल ने दिया है. कोर्ट ने कहा है कि, "आरोपी की इस हरकत से कई सहयात्रियों की जान को खतरा हो सकता था." ये मामला अमरोहा (Amroha) के गजरौला रेलवे स्टेशन (Gajraula Railway Station) का है जहां पर रेलवे पुलिस बल ने आरोपी शेरू सिंह को ट्रेन में सिलेंडर ले जाते हुए पकड़ा था.


सरकारी वकील ने दी दलील


आरपीएफ का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सरकारी वकील एडवोकेट शिव हरि अग्निहोत्री ने कहा, "किसी भी परिस्थिति में एक सार्वजनिक डिब्बे के अंदर गैस सिलेंडर की अनुमति नहीं दी जा सकती है. यह खतरनाक है और आरोपी के कृत्य ने उसके सह-यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया." इसके बाद रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत मामला दर्ज किया गया और जेल भेज दिया गया. लेकिन जल्द ही उसे इस मामले में जमानत मिल गई थी.


अखिलेश यादव ने Agnipath Scheme पर उद्योगपतियों को घेरा, पूछा- पहले से रिटायर कितने सैनिकों को दी नौकरी?


अदालत ने सुनाई एक साल की सजा


अग्निहोत्री ने कहा, "अब शेरू सिंह को अपराध के लिए 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ एक साल की कैद की सजा सुनाई गई है. यह फैसला उन अपराधियों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करेगा जो ट्रेनों में ज्वलनशील सामान ले जाने और दूसरों की जान जोखिम में डालने का प्रयास करते हैं." उन्होंने कहा कि "आरोपी शेरू सिंह को जल्द फैसले के बारे में सूचित किया जाएगा."आरोपी शेरू सिंह कथित तौर पर दिल्ली में रह रहा है और अदालत में मौजूद नहीं था.


ये भी पढ़ें- 


UP Politics: सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क बोले- नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों पर नहीं चला बुलडोजर