RLD MLA Sentenced to 15 Days Imprisonment: मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) जनपद की एमपी एमएलए कोर्ट (MP/MLA Court) ने विधानसभा चुनाव 2017 (UP Assembly Election 2022) में नामांकन के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में पुरकाजी विधायक अनिल कुमार (Anil Kumar) 15 दिन की कैद और 100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषी करार दिए जाने के बाद रालोद विधायक (RLD MLA) ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसे मंजूर कर लिया गया.


दरअसल अनिल कुमार मुजफ्फरनगर जिले की पुरकाजी विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं. ये मामला विधानसभा चुनाव 2017 का बताया जा रहा है जब रालोद नेता और पुरकाजी से मौजूदा विधायक अनिल कुमार अपना नामांकन करने पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक बैंड-बाजों के साथ पहुंचे थे. अनिल कुमार के नामांकन के बाद थाना सिविल लाइन पुलिस ने उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया था. आरोप था कि अनिल कुमार बड़ी संख्या में अपने समर्थकों कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे और अपना नामांकन किया, जिससे धारा 144 का उल्लंघन हुआ. इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद रालोद विधायक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी.


विधायकी पर नहीं पड़ेगा असर


आपको बता दें कि, इससे पहले खतौली विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी को कवाल दंगों में दोषी करार देते हुए एमपी-एमएलए अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई और 5 दिसंबर को खतौली विधानसभा में हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी को हार का सामना करना पड़ा और सपा-रालोद गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को जीत हासिल हुई. हालांकि विधायक अनिल कुमार को 15 दिन की सजा हुई है, जिसकी वजह से उनकी विधायकी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो विधायक बने रहेंगे. 


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