Bareilly News: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेलंगाना स्थित हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश स्थित बरेली की एक कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.  संसद में जय फिलिस्तीन बोलने वाले मामले में असदुद्दीन ओवैसी बरेली कोर्ट से नोटिस भेजी गई है. असदुद्दीन ओवैसी पर संवैधानिक एवं कानूनी मान्यताओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है.


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वीरेंद्र गुप्ता ने दायर किया था वाद
अधिवक्ता वीरेंद्र गुप्ता ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया था जिसके कोर्ट ने किया स्वीकार कर लिया है.ओवैसी को 7 जनवरी 2025 को कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया गया है. बरेली सत्र न्यायाधीश ने असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी किया है. 7 जनवरी को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी एक मामले में बरेली कोर्ट में हाजिर होना है.


ओवैसी ने क्या कहा था?
दरअसल, 18वीं लोकसभा के गठन के लिए कराए गए चुनाव परिणाम 4 जून 2024 को आए. इसके बाद 25 जून 2024 को ओवैसी ने हैदराबाद सांसद के रूप में लोकसभा में शपथ ली. शपथ के बाद ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोला था. उस वक्त भी संसद में इस पर काफी हंगामा हुआ था.


ओवैसी ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ के बाद "जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन" कहा था. शपथ लेने के बाद कहे गए इस शब्दों पर उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, 'हर कोई बहुत सारी बातें कह रहा है. मैंने अभी कहा 'जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन'. यह कैसे खिलाफ है, संविधान में प्रावधान दिखाएं.'


25 जून 2024 को जब ओवैसी ने अपनी शपथ लेने गए तभी सदन में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे. 


(भीम मनोहर की रिपोर्ट)