(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Budaun News: बदायूं में मारे गए चूहे का बरेली में हुआ पोस्टमार्टम, रिपोर्ट आने के बाद हत्यारोपी पर होगी कार्रवाई
UP News: मनोज कुमार नामक व्यक्ति ने चूहे की पूंछ में धागे से पत्थर बांधने के बाद उसे नाले में फेंक दिया था. पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
Budaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं (Budaun) जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को डुबोकर मारे गए एक चूहे (Rat) का शनिवार को बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) में पोस्टमार्टम (Postmortem) किया गया. आईवीआर में वैज्ञानिक डॉ. अशोक कुमार ने चूहे के शव का पोस्टमार्टम किया. पोस्टमार्टम विभाग के प्रभारी अधिकारी डॉ. पवन कुमार ने रविवार को बताया कि चूहे का पोस्टमार्टम हो गया है और अगले चार-पांच दिन में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी.
रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. ए के जादौन ने कहा कि चूहे की इस तरह हत्या पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आती है. बदायूं कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह ने बताया कि चूहे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी. उल्लेखनीय है कि पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने शुक्रवार को बदायूं के बिजली उपकेंद्र के पास मनोज कुमार नाम के एक व्यक्ति को चूहे की पूंछ में धागे से पत्थर बांधने के बाद उसे नाले में फेंकते देखा था.
चूहे को क्रूरता के साथ मारने को लेकर विक्रेंद्र की ओर से बदायूं कोतवाली में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस ने मनोज को कोतवाली बुलाकर पूछताछ की. विकेंद्र की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने चूहे के शव को सील कर बदायूं के पशु चिकित्सालय में भेजवाया लेकिन वहां के कर्मचारियों ने संसाधनों के अभाव में पोस्टमॉर्टम करने से इनकार कर दिया. इसके बाद मृत चूहे के शव को पोस्टमार्टम के लिए आईवीआरआई, बरेली भेज दिया गया था.
पशु क्रूरता अधिनियम लागू नहीं होगा
बदायूं नगर के पुलिस उपाधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया की चूहे को नाले में डुबोकर मारने की शिकायत मिली थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी मनोज कुमार को थाने बुलाकर पूछताछ की गई.उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आरोपी के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी. हालांकि पुलिस उपाधीक्षक ने स्पष्ट किया कि चूहा पशु की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए पशु क्रूरता अधिनियम लागू नहीं होगा.
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